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देहरादून में अतिक्रमण मामले में जवाब न मिलने पर हाईकोर्ट नाराज, जवाब देने के निर्देश

Fri, 14 Feb 2020 03:47 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Fri, 14 Feb 2020 03:47 PM IST
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Uttarakhand high court angry on Government for encroachment in dehradun
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून में किए गए अतिक्रमण के मामले में सरकार, कंटोनमेंट बोर्ड, नगर निगम व मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमडीडीए) को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने पूर्व में भी जवाब देने के निर्देश दिए थे लेकिन तीन माह बीत जाने के बाद भी जवाब दाखिल नहीं करने पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की। 

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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष देहरादून निवासी आकाश यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। आकाश ने याचिका में कहा था कि देहरादून में कई लोगों ने सरकारी भूमि, सड़क और नालों के पर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण को नगर निगम ने नहीं हटाया है। जहां अतक्रिमण हटाया भी गया वहां लोगों ने दोबारा कब्जा कर लिया है। अतिक्रमण हटाने के संबंध में सरकार, नगर निगम और एमडीडीए को कई बार प्रत्यावेदन दिया लेकिन कोई  कार्रवाई नहीं हुई।

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सितंबर के बाद से बैठकों में चल रहा अतिक्रमण अभियान 

शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान सितंबर के बाद से बैठकों में ही चल रहा है। कई बार टास्क फोर्स के साथ तैयारियों को लेकर बैठकें हुईं, मगर पांच माह में एक भी अतिक्रमण नहीं तोड़ा जा सका। जबकि, पूरे शहर में सैकड़ों जगह नए के साथ-साथ पहले हटाए गए स्थानों पर भी अतिक्रमण बदस्तूर जारी है। 

अक्तूबर 2018 में हाईकोर्ट ने वर्ष 1938 की स्थिति के आधार पर अतिक्रमण चिन्हित कर उन्हें ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। इसके बाद प्रशासन ने शहर में सात हजार से ज्यादा अतिक्रमण की पहचान कर उन पर कार्रवाई शुरू की। फरवरी 2019 में करीब 20 दिनों तक अभियान चला, लेकिन इसके बाद चुनावी आचार संहिता के चलते इसे विराम दिया गया। इसके बाद सितंबर 2019 को फिर से लगभग तीन हजार अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। 

इसके बाद बीते जनवरी को टास्क फोर्स के साथ बैठक की गई थी। बैठके बाद अधिकारियों ने कहा था कि दो-चार दिन के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स को शहर में उतारा जाएगा। लेकिन, अभी तक टीम की तैयारियां ही पूरी नहीं हुई हैं। एक अधिकारी के अनुसार अभी तक अतिक्रमण हटाने के लिए ऊपर से आदेश नहीं आए हैं। अब ये ऊपर वाले कौन हैं यह तो अधिकारियों को ही पता हो सकता है। मगर, अब सच्चाई ये है कि इस ढिलाई की आड़ में नई पुरानी हर जगह अतिक्रमण नजर आ रहा है।

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कैनाल और त्यागी रोड के लिए अलग से बनी थी समिति  

कैनाल और  त्यागी रोड पर अतिक्रमण की पहचान और ध्वस्तीकरण के लिए अलग से समिति गठित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही प्रेमनगर में दोबारा से किए गए अतिक्रमण पर भी नजर रखने को कहा गया है। इसमें त्यागी रोड के लिए समिति का गठन कर भी लिया गया था। लेकिन, अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। 

1000 से ज्यादा जगह दोबारा अतिक्रमण 
सितंबर माह में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पुरानों की भी स्थिति जांची गई थी। इस दौरान पाया गया था कि जिन जगहों से फरवरी में अतिक्रमण हटाया गया था वहां लगभग 1000 जगह दोबारा से अतिक्रमण किया गया है। ऐसे में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश पिछले जिलाधिकारी ने दिए थे। 

मैं टास्क फोर्स के साथ जल्द बैठक करूंगा। पिछली बैठक की कार्रवाई कहां तक पूरी हुई है, कितना काम कहां हुआ है और कहां पर जल्द किए जाने की जरूरत है। इन सबकी समीक्षा की जाएगी। जल्द ही अभियान फिर से शुरू किया जाएगा।
- डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकारी देहरादून 

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