न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पौड़ी
Updated Thu, 12 Nov 2020 05:32 PM IST
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उत्तराखंड के पौड़ी में न्यूट्रीला सोयाबीन तेल की गुणवत्ता खराब मिलने पर गुजरात की एक तेल निर्माता कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगा है। न्याय निर्णायक अधिकारी पौड़ी की अदालत ने सोयाबीन रिफाइंड ऑयल को मानक पर खरा नहीं पाया। अदालत ने कंपनी पर पांच लाख का जुर्माना लगाने के साथ ही विक्रेता पर भी 50 हजार का जुर्माना लगाया है।
बता दें कि पौड़ी में 16 अगस्त 2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी रचना लाल ने कंडोलिया स्थित एक दुकान से न्यूट्रीला सोयाबीन तेल का सैंपल लिया था और जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा था। 27 अगस्त 2016 को सैंपल की रिपोर्ट फेल आई।
रिपोर्ट में तेल में साबुनीकरण (चिकनाहट) मानक से अधिक पाया गया। विभाग ने विक्रेताओं से तेल के दोबारा सैंपलिंग को लेकर नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद विभाग ने फेल सैंपल के मामले में तेल निर्माता कंपनी व विक्रेता के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम पौड़ी डा. एसके बरनवाल की अदालत में वाद दायर किया।
अदालत ने सभी पक्षों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर तेल निर्माता कंपनी और विक्रेता पर जुर्माना लगाया गया। जिला अभिहित अधिकारी प्रमोद रावत ने बताया कि अदालत ने तेल निर्माता कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड गांधीग्राम, भुज गुजरात पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है। तेल विक्रेता कंडोलिया बाजार पौड़ी संजय सिंह रावत पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है।
सार
- न्याय निर्णायक अधिकारी की अदालत में मानकों पर खरा नहीं पाया न्यूट्रीला ऑयल
- विक्रेता पर भी अदालत ने 50 हजार का जुर्माना लगाया
विस्तार
उत्तराखंड के पौड़ी में न्यूट्रीला सोयाबीन तेल की गुणवत्ता खराब मिलने पर गुजरात की एक तेल निर्माता कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगा है। न्याय निर्णायक अधिकारी पौड़ी की अदालत ने सोयाबीन रिफाइंड ऑयल को मानक पर खरा नहीं पाया। अदालत ने कंपनी पर पांच लाख का जुर्माना लगाने के साथ ही विक्रेता पर भी 50 हजार का जुर्माना लगाया है।
बता दें कि पौड़ी में 16 अगस्त 2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी रचना लाल ने कंडोलिया स्थित एक दुकान से न्यूट्रीला सोयाबीन तेल का सैंपल लिया था और जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा था। 27 अगस्त 2016 को सैंपल की रिपोर्ट फेल आई।
रिपोर्ट में तेल में साबुनीकरण (चिकनाहट) मानक से अधिक पाया गया। विभाग ने विक्रेताओं से तेल के दोबारा सैंपलिंग को लेकर नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद विभाग ने फेल सैंपल के मामले में तेल निर्माता कंपनी व विक्रेता के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम पौड़ी डा. एसके बरनवाल की अदालत में वाद दायर किया।
अदालत ने सभी पक्षों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर तेल निर्माता कंपनी और विक्रेता पर जुर्माना लगाया गया। जिला अभिहित अधिकारी प्रमोद रावत ने बताया कि अदालत ने तेल निर्माता कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड गांधीग्राम, भुज गुजरात पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है। तेल विक्रेता कंडोलिया बाजार पौड़ी संजय सिंह रावत पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है।