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Uttarakhand: तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने तक रोक, सरकार ने लगाया एस्मा

Mon, 27 Feb 2023 07:53 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 27 Feb 2023 07:53 PM IST
सार

अधिसूचना जारी होने के छह माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा। अब इस संबंध में निगमों के स्तर से कर्मचारी संगठनों को सूचना भेजी जा रही है।

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Uttarakhand Government imposed ESMA for six months on employees in energy corporation
कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। छह माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन से जारी अधिसूचना के बाद निगमों के स्तर से भी कर्मचारी संगठनों को इसकी सूचना भेज दी गई है।

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सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त)(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1966) की धारा-3 की उपधारा-1 के तहत छह माह की अवधि के लिए उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में छह माह के लिए हड़ताल प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया।
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अधिसूचना जारी होने के छह माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा। अब इस संबंध में निगमों के स्तर से कर्मचारी संगठनों को सूचना भेजी जा रही है। सोमवार को यूजेवीएनएल प्रबंधन ने सभी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को पत्र भेजकर एस्मा के बारे में अवगत करा दिया है।

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