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उत्तराखंडः विधायकों को अपनी जेब से भरना होगा आयकर, पढ़ें कैबिनेट के अन्य फैसले...

Wed, 27 Nov 2019 04:06 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Wed, 27 Nov 2019 04:06 PM IST
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uttarakhand government cabinet meeting today in dehradun
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत - फोटो : फाइल फोटो

मंत्रियों के साथ ही अब प्रदेश सरकार विधायकों को भी कहने जा रही है कि वे अपने आयकर को अपनी जेब से वहन करें। मंत्रियों के संदर्भ में पहले ही फैसला किया जा चुका है और सरकार इससे संबंधित विधेयक को विधानसभा सत्र में लाने भी जा रही है। 

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प्रदेश में यह व्यवस्था थी कि मंत्रियों के आयकर का भुगतान सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश ने इस व्यवस्था में संशोधन किया तो प्रदेश सरकार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की राह पर चल पड़ी। तय किया कि मंत्रियों के आयकर भुगतान संबंधित उत्तराखंड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध) में संशोधन किया जाए। इसके लिए सरकार को इस अधिनियम में संशोधन करना है। बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया कि इस अधिनियम में संशोधन का विधेयक विधान सभा सत्र के दौरान सदन में लाया जाएगा।
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मंत्रिमंडल ने इस संशोधन विधेयक को तो मंजूरी दी ही लेकिन साथ ही यह भी तय किया कि विधायकों पर भी विचार कर लिया जाए। वर्तमान में विधायकों का आयकर भी सरकार ही भर रही है। संशोधन प्रस्ताव में हालांकि विधायकों का जिक्र नहीं है लेकिन सरकार विधानसभा सत्र में इस विधेयक को ला सकती है।
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माना गया कि मंत्रियों के अनुपात में ही विधायकों के वेतन में भी इजाफा हुआ है। कुछ समय पहले ही विधायकों का वेतन दस हजार से बढ़ाकर 30 हजार, विधानसभा क्षेत्र भत्ता 60 हजार से बढ़ाकर 1.50 लाख और कुल वेतन 1.57 लाख से बढ़ाकर 3.25 लाख किया था। इसी तरह विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन में भी कई गुना इजाफा हुआ था।

ये हैं प्रमुख फैसले:

1. उत्तराखण्ड चारधाम श्राईन बोर्ड प्रबंधन अधिनियम 2019 को मंजूरी दी गई। इसके अतंर्गत 51 मंदिर शामिल होंगे। वर्ष में एक बार बोर्ड की बैठक अनिवार्य होगी। यह बोर्ड वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी की तर्ज पर चलेगा। 
2. पूर्व मुख्यमंत्री की सुविधा हेतु समुचित किराए का निधारण किया गया। यह दर सरकारी कर्मचारियों द्वारा देय से 25 प्रतिशत अधिक होगी।
3. एंटीसिपेट्री बेल को मंजूरी दी गई।
4. उत्तराखंड अरबी-फारसी मदरसा बोर्ड नियमावली बनाई गई।
5. कैलाश खेर के 01 करोड़ 73 लाख का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
6. कोऑपरेटिव निगम शुगर मिल के लिए बैंक ऋण हेतु 01 प्रतिशत शासकीय गांरटी की माफी की गई।
7. स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित परिजनों के लाभ पौत्र और पौत्री को भी मिलेगा।
8. धर्मावाला में हाॅस्पिटल चैरिटी मानचित्र शुल्क में 47 लाख रुपये की छूट दी गई।
9. परेड ग्राउंड स्थित 8.4 एकड़ भूमि आवास विभाग माॅडन दून लाईब्रेरी हेतु 3000 वर्ग मी. भूमि निःशुल्क देगा।
10. उत्तराखंड माॅल सेवाकर अधिनियम में संशोधन किया गया।
11. विज्ञापन अनुश्रवण समिति की गाइडलाइन बनी।
12. जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना बीमा लाभ 05 लाख होगा।
13. हाई स्पीड डीजल हेतु लाइसेंस हर वर्ष के स्थान पर 20 साल की अवधि में रिन्यू कराना होगा।
14. जमीदारी भूमि विनाश अधिनियम अध्यादेश की जगह विधानसभा में बिल लाया जाएगा।
15. उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड अध्यादेश में संशोधन किया गया।
16. उत्तराखंड वेलनेस समिट 2020 अप्रैल में होगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। मुंबई, कोच्चि, हैदराबाद, अल्मोड़ा में रोड शो और शिखर सम्मेलन होगा। इसका बजट 25 करोड़ होगा तथा यूएसए, यूएई, चीन व थाईलैंड पार्टनर देश होंगे।
17. उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2019 में संशोधन की अनुमति मिली।
18. मंत्री/मुख्यमंत्री वेतन भत्ते के आयकर हेतु विधेयक लाया जाएगा।
19. सूक्ष्म उद्योग में अलोमा निधि में सभी सुविधाएं ए श्रेणी को मिलेगी।
20. एक ही परिसर अथवा आसपास वाले 19 आईटीआई को 09 आईटीआई में बदला जाएगा।
21. राज्य सहकारी चीनी मिल गदरपुर के 110 करोड़ किसानों एवं कर्मचारियों का देय बकाया हेतु इसकी 45 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाएगा एवं सितारगंज को दीर्घकालीन लीज पर दिया जाएगा।
22. लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जाएगा।
23. जमीदारी भूमि विनाश अधिनियम दिव्यांग जन्म हेतु 05 प्रतिशत का आरक्षण आवासीय एवं कृषि भूमि पट्टे में दिया जाएगा।
24. नैनीताल प्रशासनिक अकादमी के सहायक निदेशक निःसवंर्गीय पद को सहायक निदेशक में बदला जाएगा।
25. इको सेंसटिव जोन में संशोधन करके, अस्कोट का कोई ग्राम नहीं लिया जाएगा।
26. उत्तराखंड मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण बोर्ड नियमावली बनेगी।
27. न्यूतम छात्रों वाले बंद 301 विद्यालय में आंगनबाड़ी चलाया जाएगा।
28. योग फाउंडेशन पछवादून को रास्ते में छूट प्रदान की जाएगी।
29. उत्तराखंड पेयजल संसाधन का वार्षिक लेखा प्रस्तुत किया जाएगा।
30. आंगनबाड़ी में सप्ताह में 02 दिन, 02 अण्डे और 02 केले दिए जाएंगे।
31. बेसिक शिक्षा के अंतर्गत ऐसे विद्यालय जिनके पास भवन नहीं हैं। उनके लिए 16 लाख रूपये की लागत से बांस परेसा का भवन बनेगा।
32. श्रमसेवा नियमावली 2019 का प्रख्यापन किया जाण्गा।

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