फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand Former Minister Shoorveer Sajwan Acquitted in Case of Putting Up Posters on Government Property

Uttarakhand: सरकारी संपत्ति पर पोस्टर लगाने के मामले में पूर्व मंत्री शूरवीर सजवाण बरी, जानें पूरा मामला

Thu, 09 Apr 2026 08:26 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 09 Apr 2026 08:26 PM IST
सार

तत्कालीन सीओ विमल टम्टा ने नौ फरवरी 2007 को शिकायत दर्ज की थी। बताया था कि बिना अनुमति के पोस्टर सरकारी संपत्ति पर लगाए गए हैं। 

विज्ञापन
Uttarakhand Former Minister Shoorveer Sajwan Acquitted in Case of Putting Up Posters on Government Property
- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ईशांक राजपूत की कोर्ट ने सरकारी संपत्ति पर बिना अनुमति पोस्टर लगाने के आरोप से पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सजवाण को बरी कर दिया। वर्ष 2007 के इस मामले में अभियोजन एक भी गवाह पेश नहीं कर पाया। इसके अलावा जो दस्तावेजी साक्ष्य थे उन्हें भी साबित नहीं कर पाया। लिहाजा कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में सजवाण को बरी कर दिया।

विज्ञापन


प्राथमिकी रायपुर थाने में तत्कालीन सीओ विमल टम्टा की ओर से दर्ज कराई गई थी। नौ फरवरी 2007 में शिकायत में बताया कि वह क्षेत्र में अपने अधीनस्थों के साथ भ्रमण पर थे। उन्होंने देखा कि रायपुर क्षेत्र के सरकारी स्कूल और अन्य सरकारी भवनों पर कांग्रेस नेता शूरवीर सजवाण, यूकेडी की बिंदु राजपूत और बीजेपी के प्रेमचंद अग्रवाल के चुनाव प्रचार के पोस्टर और झंडे आदि लगे थे। इसके लिए उन्होंने कोई अनुमति भी नहीं ली थी।
विज्ञापन


Rishikesh: उद्घाटन से पहले ही बजरंग सेतु के फुटपाथ पर लगा कांच टूटा, गुणवत्ता पर क्षेत्रीय लोगों ने उठाया सवाल

विज्ञापन
विज्ञापन

ऐसे में यह उत्तरांचल लोक संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत अपराध है। इस मामले में पिछले साल नौ दिसंबर को शूरवीर सजवाण के खिलाफ आरोप तय किए गए। सजवाण ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इन्कार किया।

अभियोजन की ओर से इस मामले में एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत ने अभियोजन को पूरा समय दिया लेकिन 19 साल में अभियोजन इस बात को साबित नहीं कर पाया कि ये पोस्टर आरोपी ने लगवाए थे। ऐसे में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में शूरवीर सजवाण को बरी कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed