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हाईकोर्ट: कोरोना टेंस्टिग फर्जीवाड़ा मामले में सुनवाई अब 15 को, पंत दंपती को फिलहाल कोई राहत नहीं

Fri, 11 Mar 2022 07:46 PM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी,नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी,नैनीताल Published by: रेनू सकलानी Updated Fri, 11 Mar 2022 07:46 PM IST
सार

न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष शरत पंत व मलिका पंत के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। 

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Uttarakhand: Corona Testing fraud, Hearing in the case now on 15th, no relief for the Pant couple at the moment
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

हाईकोर्ट ने कुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग के फर्जीवाड़े में लिप्त मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरत पंत और मलिका पंत को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। उनकी ओर से दायर जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 मार्च की तिथि नियत की है। 

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न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष शरत पंत व मलिका पंत के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। दोनों ने कहा था कि वे मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज में एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। परीक्षण और डेटा प्रविष्टि के दौरान मैक्स कॉरपोरेट का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। इसके अलावा परीक्षण और डेटा प्रविष्टि का सारा काम स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की प्रत्यक्ष निगरानी में किया गया था।
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इन अधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षण स्टालों ने जो कुछ भी किया था, उसे अपनी मंजूरी दे दी। अगर कोई गलत कार्य कर रहा था तो कुंभ मेले के दौरान अधिकारी चुप क्यों रहे? याचिका में यह भी कहा कि पूर्व में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

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