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चैरिटेबल संस्थाओं को लेकर त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जानिए कैबिनेट बैठक की अहम बातें...

Thu, 22 Mar 2018 11:07 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, भराड़ीसैण
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, भराड़ीसैण Updated Thu, 22 Mar 2018 11:07 PM IST
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Uttarakhand cabinet meeting in Gairsain after Budget 2018
trivendra singh rawat

बजट के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने चैरिटेबल संस्थाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने चैरिटेबल संस्थाओं के लिए पीएचसी और सीएचसी के संचालन के रास्ते खोल दिए हैं।

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बृहस्पतिवार को आयोजित बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। सीएमओ की अध्यक्षता वाली कमेटी की देख रेख में चैरिटेबल संस्थाएं पीएचसी और सीएचसी का संचालन कर पाएंगी।
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स्टाफ उनका होगा लेकिन इलाज की दरें सरकारी ही रहेंगी। कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण एक और निर्णय में धार्मिक संस्थाओं और अखाड़ों का हाउस टैक्स माफ करने पर सहमति की मुहर लग गई है।
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बजट पेश करने से पूर्व बृहस्पतिवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक विधान भवन में हुई। पहाड़ की पीएचसी और सीएचसी में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सरकार ने इन्हें गोद लेने के लिए चैरिटेबल संस्थाओं को विकल्प उपलब्ध करा दिया है।
 

Uttarakhand cabinet meeting in Gairsain after Budget 2018
trivendra

हंस फाउंडेशन समेत कुछ एक संस्थाएं पूर्व में पीएचसी और सीएचसी को गोद लेने की इच्छा सरकार के सामने प्रकट कर चुकी है। कैबिनेट में इस मामले में एक मंत्री की इस रूप में आपत्ति सामने आई कि राजनीतिक उद्देश्य वाली संस्थाओं को इस मामले में दूर रखा जाना चाहिए।

एक अन्य निर्णय में धार्मिक ट्रस्ट, अखाडे़ या फिर वे जगह जहां पर संत रहते हैं, वहां हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा। कुछ मामलों में व्यवसायिक की जगह घरेलू दर लागू करने की बात पर सहमति बनी है।

चिट फंड कंपनियों पर कसा शिकंजा
चिट फंड कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए कैबिनेट ने डीएम और एसपी की भूमिका को उनकी मॉनीटरिंग से जोड़ दिया है। अब किसी भी चिट फंड कंपनी को अपना काम शुरू करने से पहले डीएम और एसपी को रिपोर्ट करनी होगी। इसके अलावा, उन्हें हर तीन महीने में डीएम और एसपी को रिपोर्ट करनी होगी।

ये भी हुए निर्णय
-प्रतिपूर्ति बगैर सीएम विवेकाधीन कोष से जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के लिए धनराशि जारी की जा सकेगी।
-गोवंश संरक्षण नियमावली में आंशिक संशोधन
-सिंचाई और सहकारिता विभाग की नियमावली में आंशिक संशोधन।

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