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Uttarakhand Cabinet: पांच हजार व्यापारियों को राहत, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम तीन माह बढ़ाई
Thu, 11 Jan 2024 10:37 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Thu, 11 Jan 2024 10:37 PM IST
सार
स्कीम के तहत बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज और अर्थदंड में छूट का लाभ मिलेगा। 31 दिसंबर 2023 तक दो हजार व्यापारियों को स्कीम का फायदा उठाकर 56 करोड़ रुपये का टैक्स जमा किया।
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- फोटो : Istock
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विस्तार
उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम (वैट) का बकाया टैक्स जमा करने के लिए प्रदेश सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को तीन माह के लिए बढ़ाया गया। इससे पांच हजार व्यापारियों को राहत मिलेगी।
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स्कीम के तहत बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज और अर्थदंड में छूट का लाभ मिलेगा। 31 दिसंबर 2023 तक दो हजार व्यापारियों को स्कीम का फायदा उठाकर 56 करोड़ रुपये का टैक्स जमा किया। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया, लेकिन इससे पहले प्रदेश में वैट प्रणाली लागू थी। हजारों ऐसे व्यापारियों ने जीएसटी में पंजीकरण कराया, लेकिन वैट में बकाया टैक्स जमा नहीं कराया।
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टैक्स के पुराने वादों का निपटारा करने के लिए प्रदेश सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की। इस स्कीम की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो गई। इसके बावजूद लगभग पांच हजार व्यापारी ऐसे हैं। जिनके टैक्स वादों का निपटारा नहीं हुआ है। व्यापारियों की मांग पर सरकार ने स्कीम को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी है।
स्कीम के तहत बकाया टैक्स राशि जमा करने पर व्यापारी को ब्याज और अर्थदंड में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। 31 दिसंबर 2023 तक दो हजार व्यापारियों ने योजना का लाभ उठाया। इन व्यापारियों ने 56 करोड़ का जमा कराया है।