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Uttarakhand: कैबिनेट के फैसले से टूर ऑपरेटरों की मनमानी पर कसेगा शिकंजा, लेना होगा GST नंबर

Thu, 02 Mar 2023 10:58 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 02 Mar 2023 10:58 PM IST
सार

टूर ऑपरेटरों की मनमानी की कई शिकायतें परिवहन मुख्यालय तक भी पहुंची थी, जिसमें राज्य परिवहन प्राधिकरण ने कार्रवाई की थी। जिसके बाद अब कैबिनेट ने ये फैसला लिया है।

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Uttarakhand Cabinet decision tour operators  will have to take GST number Now
जीएसटी - फोटो : सोशल मीडिया(प्रतीकात्मक तस्वीर)

विस्तार

अब देश दुनिया से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के साथ टूर ऑपरेटर मनमानी नहीं कर सकेंगे। बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट बैठक में अभिकर्ता/प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिए सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) नियमावली 2023 पर मुहर लगा दी गई।

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परिवहन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 125 के तहत टूर ऑपरेटरों के लिए व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के मोटरयान अधिनियम के तहत इसमें बदलाव किया गया है। लिहाजा, नए बदलाव अब राज्य में भी लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत टूर ऑपरेटरों को पंजीकरण करते हुए लाइसेंस लेना होगा। इससे परिवहन विभाग को राजस्व मिलेगा।

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वहीं, पर्यटकों के लिए सुचारू सेवा न देने संबंधी शिकायतों का निस्तारण होगा। टूर ऑपरेटरों के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि टूर ऑपरेटरों को नियमावली के अंतर्गत पंजीकरण कराने के लिए जीएसटी नंबर लेना होगा।

इससे राज्य कर की भी प्राप्ति होगी। पहली बार इस नियमावली में सख्त प्रावधान किए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व टूर ऑपरेटरों की मनमानी की कई शिकायतें परिवहन मुख्यालय तक भी पहुंची थी, जिसमें राज्य परिवहन प्राधिकरण ने कार्रवाई की थी।

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