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Uttarakhand Cabinet: राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति में छूट, यूपीएस भी होगी लागू, कई योजनाओं को मिली मंजूरी

Mon, 03 Mar 2025 08:59 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 03 Mar 2025 08:59 PM IST
सार

कैबिनेट ने लंबे समय से मांग कर रहे राज्य कर्मचारियों की पूरे सेवाकाल में पदोन्नति में एक बार शिथिलीकरण का लाभ देने की मुराद पूरी कर दी है। इसके लिए अब कोई समय-सीमा नहीं होगी।

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Uttarakhand Cabinet Decision State employees will get exemption in promotion, UPS will also Applicable
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते सचिव शैलेश बगोली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड के तीन लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को धामी सरकार ने पदोन्नति के लिए पूरे सेवाकाल में एक बार छूट दे दी है। साथ ही कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करने का फैसला भी किया है। कर्मचारियों से जुड़े ये दोनों फैसले प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। वहीं, कैबिनेट ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार नीति को मंजूरी देने के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को भी हरी झंडी दिखा दी।

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कैबिनेट ने लंबे समय से मांग कर रहे राज्य कर्मचारियों की पूरे सेवाकाल में पदोन्नति में एक बार शिथिलीकरण का लाभ देने की मुराद पूरी कर दी है। इसके लिए अब कोई समय-सीमा नहीं होगी। पदोन्नति में यह छूट 50 प्रतिशत तक मिलेगी। तीन लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। पूर्व में कुछ विभागों में मिलने वाली छूट अब नहीं मिलेगी। कैबिनेट ने राज्य में केंद्र की यूपीएस को अंगीकृत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। एक अप्रैल से राज्य भी यूपीएस लागू होगी, जो कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक होगी।
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उत्तराखंड कैबिनेट: नई आबकारी नीति मंजूर, स्कूल-मंदिरों के पास नहीं खुलेंगे ठेके, ओवर रेटिंग पर लाइसेंस निरस्त

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एकल महिलाओं का सहारा बनेगी स्वरोजगार योजना

धामी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। प्रदेश की अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाओं को इस योजना की दायरे में लाया गया है। योजना में पात्र महिलाओं को अधिकतम दो लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें से 75 प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी के रूप में मिलेगा। लाभार्थियों को सिर्फ 25 प्रतिशत हिस्सा ही खुद से लगाना होगा। पहले साल में कम से कम 2,000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

महंगी होगी शराब, धार्मिक क्षेत्रों में बिक्री पर रोक

कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें धार्मिक क्षेत्रों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उनके निकटवर्ती ठेकों को लाइसेंस नहीं मिलेगा। ठेकों से जुड़ीं उप दुकानों और मेट्रो शराब बिक्री की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। किसी शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग होने पर उसका लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान भी किया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर पर एमआरपी लागू होगी, जिससे उपभोक्ता हितों की रक्षा होगी। सरकार ने जारी वित्तीय वर्ष के 4439 करोड़ के सापेक्ष 4000 करोड़ का राजस्व वसूला है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए 5060 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में फलों से शराब बनाने की फैक्ट्री लगाने वालों को 15 साल तक आबकारी शुल्क में छूट दी जाएगी।

ट्राउट फिश उत्पादन को योजना मंजूर

प्रदेश में लगातार बढ़ रहे ट्राउट के उत्पादन को देखते हुए सरकार ने ट्राउट प्रोत्साहन योजना मंजूर की है। यह 200 करोड़ की योजना है। ट्राउट फार्मिंग करने वाले किसानों को पांच साल तक प्रोत्साहन मिलेगा। ट्राउट के लिए रेसवेज, डीप फ्रीजर, आइस बॉक्स, ट्राउट हैचरी आदि के लिए सरकार सब्सिडी देगी। योजना से सरकार ने 600 मीट्रिक टन ट्राउट उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

छात्र पढ़ेंगे आंदोलन व सांस्कृतिक विरासत का इतिहास

मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत राज्य में उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास अब छात्रों को पढ़ाया जाएगा। कक्षा-6 से कक्षा-8 तक अतिरिक्त पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियां पढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा

राज्य कैबिनेट में गन्ने के समर्थन मूल्य पर भी चर्चा हुई। तय किया गया कि अगेती फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 375 रुपये प्रति कुंतल और सामान्य फसल का समर्थन मूल्य 365 रुपये प्रति कुंतल ही होगा। इस साल सरकार ने समर्थन मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।

ये भी हुए फैसले

-कक्षा 10 के बाद तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने वालों को कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा।
-राज्य संपत्ति विभाग की समूह-क व समूह-ख की सेवा नियमावली को अनुमोदन।
-पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजित करने पर मुहर।
-स्टाम्प व निबंधन विभाग में 213 से बढ़ कर पद 240 हुए।
-अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतम वेतनमान की नियमावली को मंजूरी।
-विजिलेंस रिवॉल्विंग फंड इस्तेमाल करने की नियमावली को मंजूरी।
-ऊधमसिंह नगर की पराग फार्म की 1354 एकड़ भूमि सिडकुल को दी जाएगी।
-मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए नए प्रावधानों को मंजूरी।
-गौला, कोसी, दाबका नदियों में सुरक्षा एवं सीमांत शुल्क आदि के संशोधन को मंजूरी।
-उत्तराखंड कारागार सेवा नियमावली को मंजूरी।
-भारतीाय नागरिक सुरक्षा संशोधित निमयावली मंजूर।

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