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Uttarakhand Cabinet: 10 महीने के बाद हुआ राहत का फैसला, आयुष्मान योजना के साथ मुआवजा भी मिलेगा
Wed, 23 Oct 2024 11:04 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Wed, 23 Oct 2024 11:04 PM IST
सार
अमर उजाला ने मई 2024 को आयुष्मान का लाभ लिया तो नहीं मिलेगा मुआवजा शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। शासन ने इसका संज्ञान लिया और सीएम के निर्देश पर नियमावली में संशोधन की कवायद शुरू हुई।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : संवाद
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विस्तार
मानव-वन्यजीव राहत वितरण निधि नियमावली-2024 की अधिसूचना गत जनवरी में जारी हुई थी। इसमें वन्यजीव के हमले में घायल होने के मामले में अब संशोधन किया गया है। अगर कोई व्यक्ति वन्यजीव के हमले में घायल होने के बाद आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराता है तो उसके के साथ अनुग्रह राशि भी मिलेगी, पहले यह व्यवस्था नहीं थी।
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अमर उजाला ने मई 2024 को आयुष्मान का लाभ लिया तो नहीं मिलेगा मुआवजा शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। शासन ने इसका संज्ञान लिया और सीएम के निर्देश पर नियमावली में संशोधन की कवायद शुरू हुई। कैबिनेट ने अब दोनों लाभ देने का फैसला किया।
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पिछले साल 325 हुए थे घायल
वन्यजीव के हमले में पिछले साल 325 लोग घायल हुए थे, जबकि इस साल जनवरी से अगस्त तक वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 208 लोग घायल हुए।