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Uttarakhand Assembly Session: शहीद की अनुग्रह राशि का 40 फीसदी माता-पिता को भी मिलेगा, सदन में विधेयक पेश

Thu, 07 Sep 2023 10:14 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 07 Sep 2023 10:14 AM IST
सार

बुधवार को सदन में उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया गया। सरकार इसके पहले ही अध्यादेश लेकर आई थी।

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Uttarakhand Assembly Session Parents will also get 40 percent of the ex-gratia amount of the martyr
सदन में वित्त मंत्री - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य सरकार शहीद के विवाहित होने की दशा में उसके आश्रित को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि का 40 फीसदी उसके माता-पिता को देगी। इसके लिए उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान अधिनियम में संशोधन के लिए बुधवार को सदन में एक विधेयक पेश किया गया। सरकार इसके पहले ही अध्यादेश लेकर आई थी।

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विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक, शहीद के विवाहित होने की दशा में वीर नारी (विधवा) को 60 प्रतिशत धनराशि दी जाएगी। अभी सरकार ने इसके लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान किया है। यदि वीर नारी जीवित नहीं है, तो 60 फीसदी राशि उसके बच्चों में बराबर बांट दी जाएगी। ऐसी स्थिति में जहां माता-पिता तथा वीर नारी जीवित नहीं हैं तो अनुग्रह राशि सभी आश्रितों बच्चों में बराबर बंटेगी।

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जहां वीर नारी जीवित न हो और उसके बच्चे भी न हों, तो पूरी राशि अथवा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि माता-पिता को दी जाएगी। शहीद के अविवाहित या विधुर होने पर भी संपूर्ण धनराशि उसके माता-पिता को मिलेगी।

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