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Uttarakhand: प्रदेश में 10 जुलाई तक हो सकेंगे कर्मियों के तबादले,  लोकसभा चुनाव की वजह से थे अटके

Wed, 12 Jun 2024 12:58 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो , देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो , देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Wed, 12 Jun 2024 12:58 PM IST
सार

लोकसभा चुनाव की वजह से राज्य में 15 हजार से अधिक कर्मचारियों के तबादले लटक गए थे। तबादला एक्ट के तहत 10 जून तक तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन अधिकतर विभाग तय तिथि तक तबादला आदेश जारी नहीं कर पाए।

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Transfers of employees will be possible in the state till July 10 Uttarakhand news in hindi
तबादला आदेश - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले अब 10 जुलाई तक हो सकेंगे। शुक्रवार सात जून को अमर उजाला में कर्मचारियों के तबादलों की खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद सरकार ने तबादला एक्ट के तहत तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ा दी है।

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मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि फाइल को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। लोकसभा चुनाव की वजह से राज्य में 15 हजार से अधिक कर्मचारियों के तबादले लटक गए थे। तबादला एक्ट के तहत 10 जून तक तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन अधिकतर विभाग तय तिथि तक तबादला आदेश जारी नहीं कर पाए।

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कुछ विभाग तो इसे लेकर अभी प्रक्रिया भी शुरू नहीं कर पाए। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल के मुताबिक, सभी विभागों को तबादलों के लिए 10 जुलाई तक का समय दिया गया है। जिन विभागों की ओर से तबादलों के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, वे विभाग तैयार प्रस्ताव के अनुसार तय तिथि से पहले कभी भी तबादला आदेश जारी कर सकते हैं। जिन विभागों में तबादला आदेश जारी कर दिया गया है, उन विभागों के तबादले मान्य होंगे।

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तबादलों से छूट के लिए नहीं आया अभी प्रस्ताव

उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण विधेयक 2017 के तहत कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले होते हैं, लेकिन कुछ विभाग विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए अनिवार्य तबादलों से छूट की मांग करते हैं। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल के मुताबिक, कार्मिक विभाग के पास अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया।

एक्ट में कहीं नहीं है कि नहीं होगी काउंसलिंग

शिक्षा विभाग ने शासन को शिक्षकों के तबादलों के लिए काउंसलिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। जिस पर कार्मिक विभाग का कहना है कि तबादला एक्ट में कहीं नहीं है कि काउंसलिंग नहीं होगी। शिक्षा विभाग इस पर निर्णय ले।

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तबादला एक्ट के तहत अपनानी होगी ये प्रक्रिया

तबादला एक्ट के तहत विभागाध्यक्ष को पहले कार्यस्थल का मानक के अनुसार चिन्हीकरण करना होगा। सभी विभाग तबादलों के लिए समिति का गठन करेंगे। हर संवर्ग के लिए सुगम, दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल और खाली पदों की सूची जारी की जाएगी। अनिवार्य तबादलों के लिए पात्र कर्मचारियों से 10 इच्छित स्थानों के विकल्प लिए जाएंगे। प्राप्त विकल्पों और आवेदन पत्रों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद 10 जुलाई तक तबादले किए जाएंगे।

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