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उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आलोक सिंह के इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादले की सिफारिश

Tue, 10 Mar 2020 01:16 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 10 Mar 2020 01:16 AM IST
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Transfer Recommends of Uttarakhand High Court Justice Alok Singh to Allahabad High Court
प्रतीकात्मक तस्वीर

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आलोक सिंह के इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादले की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने इसके अलावा कर्नाटक हाईकोर्ट के जज, जस्टिस एसएन सत्यनारायण को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट भेजने की भी सिफारिश की है।

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जस्टिस आलोक सिंह का जन्म 28 अप्रैल 1959 को रुड़की में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा रुड़की में प्राप्त की और एमएस कॉलेज सहारनपुर से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई कर 1982 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रुड़की में प्रैक्टिस शुरू की। इस अवधि के दौरान वह यूपी राज्य बिजली बोर्ड, यूपी अवास विकास परिषद, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, नगर पालिका मंगलौर, नगर पालिका रुड़की के पैनल में रहे।
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उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद वह नैनीताल में वकालत करने लगे। जस्टिस सिंह ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ  इंडिया, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लि., उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखंड वक्फ बोड, बीसीसीआई आदि के पैनल में भी रहे। उन्हें 12 अक्तूबर 2009 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जज के रूप में पदोन्नत किया गया था।
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इसके बाद 21 दिसंबर 2009 को उन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के स्थायी न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया। बाद में झारखंड तबादला होने पर 13 जून 2012 को उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। 26 फ रवरी 2013 को उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य प्रारंभ किया।

हत्या के दोषी को तुरंत उपचार उपलब्ध कराए उत्तराखंड सरकार: सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार को हरिद्वार जेल में कैद हत्या के दोषी को तुरंत आवश्यक चिकित्सीय उपचार मुहैया कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने दोषी सोनू उर्फ मनीश कुमार को ऋषिकेश स्थित एम्स में तुरंत भर्ती कराने और उपचार की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है।

सोनू की ओर से पेश वकील प्रफुल्ल कुमार बेहेरा ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल की तबीयत खराब है और उसे उपचार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पीठ ने इसके बाद उत्तराखंड सरकार को इस मामले में तुरंत कदम उठाने और सोनू को आवश्यक उपचार मुहैया कराने का निर्देश दिया।

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