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उत्तराखंड: दूर हुआ कंफ्यूजन, अब 25 जून तक हो सकेंगे कर्मचारियों के तबादले

Sun, 09 Jun 2019 10:09 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Sun, 09 Jun 2019 10:09 AM IST
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Transfer of Employees can be Till 25 June in uttarakhand
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले अब 25 जून तक हो सकेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया है कि अब पात्रता सूची में शामिल 10 प्रतिशत कार्मिकों का ही तबादला होगा। स्थानांतरण अधिनियम के तहत तबादलों की अंतिम तिथि 10 जून है। लेकिन कई विभागों ने शासन से तबादलों की समय सारिणी में संशोधन करने का अनुरोध किया था। शुक्रवार को कार्मिक विभाग ने तबादलों की अंतिम तिथि को बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समय अवधि में तबादलों की प्रक्रिया को पूरा कर तबादला आदेश जारी करें। 

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अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी के निर्देश पर विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, प्रभारी सचिव, आयुक्त गढ़वाल, व कुमाऊं, सभी जिलाधिकारियों और सभी विभाग व कार्यालय प्रमुखों को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। स्थानांतरण अधिनियम के तहत 10 जून तक सभी पात्र कर्मचारियों के स्थानांतरण का प्रावधान है। इसके तहत कार्मिक विभाग ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत विभागों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए थे।
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लेकिन लोकसभा चुनाव की ड्यूटी और आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते कई बड़े विभागों में स्थानांतरण प्रक्रिया देरी से आरंभ हुई। शिक्षा, लोनिवि, सिंचाई समेत कई अन्य विभागों ने कार्मिक विभाग से स्थानांतरण की तिथि को बढ़ाने का अनुरोध किया था। तब से स्थानांतरण की तिथि बढ़ाए जाने की संभावनाएं जताई जा रही थी। 
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10 प्रतिशत पात्रता का भ्रम भी हुआ दूर 
कार्मिक विभाग ने अपने आदेश में स्थानांतरण के लिए 10 प्रतिशत पात्रता को लेकर बने भ्रम को भी दूर कर दिया है। दरअसल, अभी तक कुछ विभाग कुल सृजित पदों पर तो कुछ कुल भरे पदों के हिसाब से 10 प्रतिशत की पात्रता का निर्धारण कर रहे थे। इससे तबादलों की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे थे। कर्मचारी संगठनों के स्तर पर भी शासन से ये मांग उठाई गई थी कि पात्रता तय करने का एक मानक होना चाहिए। विभाग प्रमुखों और कर्मचारी संगठनों के स्तर से प्राप्त सुझावों और मांगों पर विचार करने के बाद कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि विभागीय स्तर पर जो पात्रता सूची तैयार होगी, उसमें शामिल 10 प्रतिशत कार्मिकों का तबादला होगा। 

अगले कार्मिक का भी हो सकता है तबादला
कार्मिक विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि 10 प्रतिशत की सीमा में एक ही कर्मचारी का तबादला हो रहा है और इस तरह के मामले में किसी अन्य कार्मिक का तबादला होना आवश्यक है तो विभाग पात्रता सूची में आने वाले अगले कर्मचारी का तबादला कर सकता है।


मुख्य सचिव की समिति ने किया परिवर्तन
तबादला अधिनियम की धारा 27 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के पास विभागों से आए प्रस्तावों पर विचार हुआ था। समिति की सिफारिश पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद कार्मिक विभाग ने संशोधन आदेश जारी किया।

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