वाहन चलाने वालों के लिए सरकार ने जारी किया नया फरमान, पढ़ें लें वरना फिर पछताएंगे
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अगर आप भी ड्राइविंग करते हैं तो इस खबर को ध्यान से पढ़ लें। यातायात नियमों का उल्लंघन करना अब महंगा पड़ेगा। शासन ने कई नियमों की अनदेखी में जुर्माना राशि में बढ़ोतरी कर दी है। खतरनाक ढंग से वाहन चलाने और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर अब एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
इसके अलावा अन्य चालान में जुर्माना राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। हालांकि बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर जुर्माना अभी भी 100 रुपये ही निर्धारित है, जबकि सबसे ज्यादा चालान इसी धारा में होते हैं।
उप निरीक्षक स्तर के नीचे किसी को भी चालान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह नियम सीपीयू पर भी लागू होगा। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर अब तक ड्राइविंग लाइसेंस को छह माह के लिए निरस्त कराने के साथ पांच सौ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान था।
हेलमेट न होने पर अब भी जुर्माना सौ रुपये
अब इसमें जुर्माना राशि को बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है। इसी तरह खतरनाक ढंग से वाहन चलाते पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का चालान भुगतना पड़ेगा।
नियमों के उल्लंघन में पकड़े जाने के दौरान गलत सूचना देने और जानकारी छिपाने पर भी 500 रुपये जुर्माना देना होगा। शारीरिक तौर से अक्षम होने की स्थिति में वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपये का चालान कटेगा।
हैरत की बात यह है कि बिना नंबर की गाड़ी और बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर अभी भी जुर्माना 100 रुपये ही रखा गया है। यह स्थिति तब है जबकि दोपहिया से संबंधित सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें हेलमेट न पहने के कारण ही होती हैं।
निदेशक यातायात केवल खुराना ने बताया कि मोटरयान अधिनियम में दिए गए निर्देशों का अनुपालन न करने पर उप निरीक्षक को पांच सौ रुपये तक के चालान का अधिकार दिया गया है।
बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर जुर्माना राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। फिलहाल 100 रुपये का ही चालान किया जा रहा है। उन्हाेंने बताया कि प्रदेशभर में इन्हीं प्रावधानों के तहत चालान करने के निर्देश दिए गए हैं।