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नकली नोटों के साथ पकड़ी गई महिला को मिली ये कठोर सजा

Wed, 01 Nov 2017 12:45 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, विकासनगर
ब्यूरो / अमर उजाला, विकासनगर Updated Wed, 01 Nov 2017 12:45 PM IST
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tough punishment to fake currency holder women
चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा - फोटो : demo pics

देहरादून जिले के विकासनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकासनगर मोहम्मद सुल्तान की अदालत ने नकली नोट के मामले में आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है।

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अदालत ने दोषी महिला को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। महिला पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 
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23 नवंबर 2013 को तत्कालीन थानाध्यक्ष सहसपुर सूर्यभूषण नेगी ने चेकिंग के दौरान चानचक-लक्ष्मीपुर के पास से एक महिला को नकली नोट के साथ पकड़ा किया था। महिला की पहचान शीला पत्नी सुरेश कुमार उर्फ हुकम चंद निवासी हनुमान नगर, जगजीतपुर थाना कनखल हरिद्वार के रूप में हुई।

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नकली नोटों के बदले मिलने थे 40 हजार रुपए

tough punishment to fake currency holder women
Fake Currency - फोटो : demo pic
तलाशी लेने पर महिला के पर्स से एक हजार के 90 नकली नोट मिले थे। उसने ये नोट मुजफ्फरनगर से लाना बताया था, जो यहां किसी को देने थे। उसके एवज में महिला को 40 हजार रुपये मिलने थे। पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान किया था।  

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद्र बहुगुणा ने बताया कि कुल 13 में से सात गवाहों की गवाही हुई।

कोर्ट में साक्ष्य के रूप में फर्द, गिरफ्तारी मैमो, सूचना मैमो, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट, आरोप पत्र आदि को प्रस्तुत किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष कालसी हरिओम राज चौहान ने की थी। 
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