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Dehradun News: कोर्स पूरा न कराने पर संचालक को पांच साल की सजा

Fri, 23 May 2025 02:28 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 23 May 2025 02:28 AM IST
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The operator was sentenced to five years in prison

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न्यायालय ने 16 साल पुराने मामले में फीस लेने के बाद भी कोर्स पूरा न कराने पर एक सेंटर के संचालक को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। पीड़िता कविता जोशी ने नितिन सुरेंद्र निवासी थाना मौर्म एन्क्लेव, प्रीतमपुरा नई दिल्ली के खिलाफ 2012 में डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। कहा था कि उन्होंने 2009 में एनिमेशन कोर्स के लिए ईसी रोड स्थित फ्रेमबॉक्स इंस्टीट्यूट में बात की थी। यह कोर्स 28 महीने का बताया गया था। इसकी फीस 1.68 लाख रुपये बताई गई थी। पीड़िता ने 1.38 लाख रुपये जमा किए और पढ़ाई शुरू कर दी थी। लेकिन, कोर्स पूरा होने से पहले ही इंस्टीट्यूट बंद कर दिया गया। आरोपी बिना कोई डिप्लोमा दिए ही फरार हो गया था। इस मामले की सुनवाई पंचम अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अनामिका सिंह की अदालत में हुई। दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया गया।
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