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Dehradun News: आबकारी आयुक्त के यहां अगली सुनवाई में होगा शराब ठेके पर फैसला

Wed, 16 Oct 2024 03:21 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 16 Oct 2024 03:21 AM IST
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The decision on the liquor contract will be taken in the next hearing at the Excise Commissioner's office
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II- शराब के ठेके को निलंबित करने के डीएम सविन बंसल के आदेश पर आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने स्टे दिया था
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Iओपन बार चलाने के आरोप में निलंबित शराब के ठेके को लेकर फैसला अब आबकारी आयुक्त के यहां अगली सुनवाई में होगा। अभी शराब के ठेके को निलंबित करने के डीएम सविन बंसल के आदेश पर आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने स्टे दे दिया था। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद डीएम ने ठेके के खुलने पर रोक लगा दी थी।
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Iगौरतलब हो कि राजपुर रोड स्थित शराब के ठेके का लाइसेंस ओपन बार चलाने के आरोप में डीएम सविन बंसल ने 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया था। आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने निलंबन पर स्टे देकर शराब की दुकान खोलने के आदेश दिए। स्टे आदेश आते ही स्थानीय लोगों ने दुकान के पास प्रदर्शन किया। इसके मद्देनजर डीएम सविन बंसल ने दुकान के खोलने पर रोक लगा दी। डीएम ने आबकारी आयुक्त को अवगत कराया कि स्थानीय लोग दुकान खोले जाने से नाराज हैं। दुकान के निरीक्षण में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। इसलिए दुकान के लाइसेंस निलंबन पर रोक नहीं लगाई जाए। फिलहाल दुकान बंद है और अभी इस पर फैसला होना बाकी है।
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Iडीएम सविन बंसल ने बताया कि आबकारी आयुक्त से वार्ता की जा रही है, जो भी उपयुक्त निर्णय होगा, वह जनता की सुविधा और आबकारी विभाग से वार्ता कर सहमति बनाने के बाद लिया जाएगा। उधर, आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने बताया कि ठेका संचालक की ओर से लाइसेंस निलंबन के खिलाफ अपील की गई है। पहली सुनवाई में निलंबन पर स्टे दिया गया है, अगली सुनवाई में निलंबन को लेकर निर्णय लिया जाएगा।
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Iयह था मामला
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Iजनसुनवाई में राजपुर रोड बहल चौक निवासी स्थानीय निवासी महिलाओं व बुजुर्गों ने शिकायत कर बताया था कि ओपल लाज बिल्डिंग स्थित शराब की दुकान में खुले में शराब पिलाई जा रही है। महिलाओं व युवतियों का निकलना दूभर हो गया है। डीएम ने जांच कराई। इसमें पाया गया कि बेसमेंट में अवैध रूप से बार संचालित हो रहा है। इसके बाद शराब की दुकान के लाइसेंस को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया।I
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