{"_id":"657de9754edfc9be04030a1b","slug":"the-court-of-additional-sessions-judge-vikasnagar-has-found-vikas-nagar-news-c-5-1-drn1033-308975-2023-12-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Dehradun News: युवक पर हत्या का आरोप सिद्ध, 19 को सुनाई जाएगी सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Dehradun News: युवक पर हत्या का आरोप सिद्ध, 19 को सुनाई जाएगी सजा
विज्ञापन
I- खेत में मिला था तिपरपुर निवासी वेद प्रकाश का शव
I
I
I
I- भाई की तहरीर पर दर्ज हुआ था हत्या का मुकदमाI
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विकासनगर की अदालत ने हत्या के मामले में युवक को दोषी माना है। सजा 19 दिसंबर को सुनाई जाएगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद्र बहुगुणा ने बताया कि विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी सहसपुर आईपीएस मंजूनाथ टीसी और मुकेश त्यागी ने की। कुल 15 गवाह कोर्ट में पेश कराए गए।
अधिवक्ता ने बताया कि 16 फरवरी 2016 को वादी ऋषिपाल ने सहसपुर थाने में तहरीर दी कि उसका भाई वेद प्रकाश (मृतक) तिपरपुर गांव में चचेरे भाई स्वर्गीय राजपाल की पत्नी अनिता के साथ रहता था। 15 फरवरी 2016 की शाम वेद प्रकाश, हत्यारोपी सोनू और अनिता के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस बीच ऋषिपाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने तीनों को समझा-बुझाकर शांत कराया। इस दौरान सोनू वेद प्रकाश को लेकर चला गया। अगली सुबह वेद प्रकाश का शव घर के पास खेत में मिला।
पुलिस ने मौके से कपड़े, आलू, गोभी, रोटी के टुकड़े बरामद किए। घटना स्थल के पास से एक कांच की बोतल, दो प्लास्टिक के गिलास, एक प्लास्टिक की बोतल, एक रुमाल भी मिले। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक के सिर के पीछे और गले पर भी निशान मिले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोटना आया था। कोर्ट में पेश किए गवाहों ने मृतक को घटना वाली रात आरोपी सोनू के साथ देखा था। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने सोनू को हत्या के अपराध के लिए दोषी माना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
I
I
I
I- भाई की तहरीर पर दर्ज हुआ था हत्या का मुकदमाI
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विकासनगर की अदालत ने हत्या के मामले में युवक को दोषी माना है। सजा 19 दिसंबर को सुनाई जाएगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद्र बहुगुणा ने बताया कि विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी सहसपुर आईपीएस मंजूनाथ टीसी और मुकेश त्यागी ने की। कुल 15 गवाह कोर्ट में पेश कराए गए।
अधिवक्ता ने बताया कि 16 फरवरी 2016 को वादी ऋषिपाल ने सहसपुर थाने में तहरीर दी कि उसका भाई वेद प्रकाश (मृतक) तिपरपुर गांव में चचेरे भाई स्वर्गीय राजपाल की पत्नी अनिता के साथ रहता था। 15 फरवरी 2016 की शाम वेद प्रकाश, हत्यारोपी सोनू और अनिता के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस बीच ऋषिपाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने तीनों को समझा-बुझाकर शांत कराया। इस दौरान सोनू वेद प्रकाश को लेकर चला गया। अगली सुबह वेद प्रकाश का शव घर के पास खेत में मिला।
विज्ञापन
पुलिस ने मौके से कपड़े, आलू, गोभी, रोटी के टुकड़े बरामद किए। घटना स्थल के पास से एक कांच की बोतल, दो प्लास्टिक के गिलास, एक प्लास्टिक की बोतल, एक रुमाल भी मिले। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक के सिर के पीछे और गले पर भी निशान मिले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोटना आया था। कोर्ट में पेश किए गवाहों ने मृतक को घटना वाली रात आरोपी सोनू के साथ देखा था। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने सोनू को हत्या के अपराध के लिए दोषी माना है।
विज्ञापन