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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हटाए जाएंगे 22 धार्मिक स्थल, प्रबंधन कमेटियों को नोटिस जारी

Thu, 28 Dec 2017 08:26 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जसपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, जसपुर Updated Thu, 28 Dec 2017 08:26 PM IST
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Supreme Court verdict to remove 22 religious places
सुप्रीम कोर्ट का फैसला - फोटो : file photo

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा। प्रबंधन कमेटियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। पढ़िए कोर्ट का फैसला..

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प्रशासन ने हाइवे और अन्य सड़कों की जद में आ रहे 22 धार्मिक स्थलों को हटाने की कवायद शुरू कर दी है। धर्म स्थल प्रबंधन कमेटियों को नोटिस जारी कर 15 जनवरी तक खुद हटाने की मोहलत दी है। चार जनवरी को प्रशासन की टीम चिन्हित धार्मिक स्थलों का निरीक्षण करेगी।
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बुधवार को अपने कार्यालय में एसडीएम दयानंद सरस्वती ने विभिन्न विभागों के अफसरों की बैठक ली। बताया गया कि विधानसभा क्षेत्र में 22 धार्मिक स्थल ऐसे हैं, जो राष्ट्रीय राज्यमार्ग, अन्य जिला मार्ग, मुख्य जिला मार्ग की जद में आ रहे हैं।

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15 जनवरी तक खुद ही हटा समितियां धार्मिक स्थलों को वरना प्रशासन हटाएगा

Supreme Court verdict to remove 22 religious places
कोर्ट का फैसला - फोटो : demo pic
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ऐसे धार्मिक स्थलों को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए चार जनवरी को वह संबंधित अधिकारियों समेत पुलिस प्रशासन के साथ इन धार्मिक स्थलों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे।

उनका प्रयास है कि 15 जनवरी तक धार्मिक स्थलों की समितियां खुद ही इन्हें हटा लें। अन्यथा प्रशासन को हटाना पड़ेगा। बैठक में ईओ नगर पालिका फईम खां, एई पीडब्लूडी अरुण कुमार, एई सिंचाई विभाग एमएस बोरा, एई पीडब्लूडी मोहम्मद इस्लाम, जेई सिंचाई विभाग अजय कुमार, कोतवाल अबुल कलाम, कुंडा एसओ सुधीर कुमार मौजूद रहे।

अतिक्रमण की जद में आ रहे कुछ धार्मिक स्थलों की चहारदीवारी और कुछ स्थल पूरी तरह हटाए जाएंगे। राजस्व एवं संबंधित विभागीय जांच टीम ने ऐसे स्थलों

की पेमाइश कर ली है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
-दयानंद सरस्वती, एसडीएम
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