फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Sunil Rathi gang shooter gets 12 years imprisonment

कुख्यात सुनील राठी गैंग के शूटर को 12 साल की कैद, पढ़िए क्या है पूरा मामला...

Tue, 25 Dec 2018 09:41 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 25 Dec 2018 09:41 AM IST
विज्ञापन
Sunil Rathi gang shooter gets 12 years imprisonment

अवैध चरस की तस्करी में कुख्यात सुनील राठी गैंग के शूटर अभिनव वशिष्ठ को विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने दोषी करार देते हुए 12 साल का कठोर कारावास और अलग-अलग धाराओं में 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन


दोषी अभिनव का नाम वर्ष-2012 में रुड़की जेलर हत्याकांड में भी सामने आया था। जबकि उसके साथी अकलीम का मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। सोमवार को शासकीय अधिवक्ता जेपी रतूड़ी ने बताया कि 14 फरवरी 2013 को नेहरू कॉलोनी, डालनवाला क्षेत्र में फायरिंग हुई थी। उसके बाद पुलिस ने शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया।
विज्ञापन


इस दौरान क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को रोका गया। पूछताछ में एक युवक ने अपना नाम अभिनव वशिष्ठ (निवासी मोरीगंज, थाना नगीना, जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश) और दूसरे ने अपना नाम अकलीम (निवासी ढाकी, थाना सहसपुर, देहरादून) बताया। दोनों की तलाशी ली गई तो अभिनव के पास से 2.03 किलो चरस, देसी तमंचा और दो कारतूस बरामद हुए। जबकि अकलीम के पास से आधा किलो चरस और तमंचा बरामद हुआ।

विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने दोनों के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमे दर्ज किया। जांच में पता चला कि अभिनव पहले भी चरस तस्करी में पकड़ा गया था और तीन दिन पहले ही जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। पूछताछ में यह भी पता चला कि वह 11 सितंबर 2012 को रुड़की जेल के डिप्टी जेलर की हत्या में भी शामिल था।

उसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमों में निर्धारित समयावधि में चार्जशीट दाखिल की। अभिनव के खिलाफ मुकदमे में सोमवार को बहस पूरी हुई। उसके बाद न्यायालय ने अभिनव को मादक पदार्थों की तस्करी में 12 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

जबकि, आयुध अधिनियम (तमंचा मिला था) के तहत तीन साल कैद की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अभिनव को एक साल साधारण कारावास काटना होगा। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अकलीम के खिलाफ मुकदमे में भी जल्द फैसला आने वाला है। फिलहाल सुनवाई जारी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed