Dehradun News: ऋषिकुल परिसर के लोक सूचना अधिकारी और वरिष्ठ सहायक को चेतावनी, RTI एक्ट का किया उल्लंघन
अपील कर्ता ने ऋषिकुल परिसर के लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने के बाद आयोग में अपील की थी। अपील की सुनवाई पर राज्य सूचना आयुक्त ने लोक सूचना अधिकारी डॉ.विमल कुमार व वरिष्ठ सहायक अमित सिंह के खिलाफ कठोर चेतावनी जारी की।
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राज्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा ने आयुर्वेद विवि के ऋषिकुल परिसर हरिद्वार के लोक सूचना अधिकारी व वरिष्ठ सहायक को आरटीआई एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया है। विवि के कुलपति को निर्देश दिए हैं कि दोनों कर्मचारियों को कठोर चेतावनी जारी करते हुए इसे उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाए।
राज्य सूचना आयुक्त ने बाराबंकी निवासी महंत डॉ.अभिषेक मुनि की अपील पर यह आदेश पारित किए। अपील कर्ता ने ऋषिकुल परिसर के लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने के बाद आयोग में अपील की थी। अपील की सुनवाई पर राज्य सूचना आयुक्त ने लोक सूचना अधिकारी डॉ.विमल कुमार व वरिष्ठ सहायक अमित सिंह के खिलाफ कठोर चेतावनी जारी की।
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उन्होंने इस मामले में उन्हें घोर लापरवाही का दोषी माना। कहा कि उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया है। कुलपति को आदेश दिए कि वे दोनों के खिलाफ कठोर चेतावनी जारी करेंगे और लोक सूचना अधिकारी की चेतावनी उनकी सेवा पुस्तिका में चस्पा की जाएगी। उन्हें अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए गए।