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Nainital: स्टिंग मामले में आज सुनवाई टली, पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह के वकील ने मांगा समय

Thu, 27 Jul 2023 03:10 PM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 27 Jul 2023 03:10 PM IST
सार

2016 में विधायकों की खरिद फरोख्त के मामले में केन्द्र सरकार ने 2 अप्रैल 2016 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद सीबीआई जांच शुरू की थी। राज्य में कांग्रेस सरकार की बहाली के बाद सरकार ने कैबिनेट बैठक में सीबीआई जांच को निरस्त कर एसआईटी का गठन कर दिया।

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Sting case Hearing in the former CM Harish Rawat sting case has been postponed today Uttarakhand news in hindi
पूर्व सीएम हरीश रावत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत स्टिंग मामले में आज सुनवाई टल गई है। हरक सिंह के वकील ने कोर्ट से समय मांगा और कहा कि मुझे अपने क्लाइंट से कुछ निर्देश लेने हैं, जिसके बाद वो शपथ पत्र दाखिल करेंगे वहीं कोर्ट में हरीश रावत के वकील ने भी समय मंगा, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 31 अगस्त तय की है।

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हरीश रावत ने खुद याचिका दाखिल कर सीबीआई की जांच को चुनौती दी है। आपको बता दें कि 2016 में विधायकों की खरिद फरोख्त के मामले में केन्द्र सरकार ने 2 अप्रैल 2016 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद सीबीआई जांच शुरु की थी जिसके बाद राज्य में कांग्रेस सरकार की बहाली के बाद सरकार ने कैबिनेट बैठक में सीबीआई जांच को निरस्त कर एसआईटी का गठन कर दिया।
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मगर इसके बाद भी सीबीआई ने जांच जारी रखी और पूर्व मुख्यमंत्री हरिश रावत को जांच के लिये 9 अप्रैल 2016 को समन भेजा। लगातार सीबीआई द्वारा भेजे जा रहे समन को हरीश रावत ने हाईकोर्ट चुनौती दी। याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने 15 मई 2016 को सीबीआई जांच के आदेश को वापस ले लिया था और एसआईटी का गठन कर दिया गया था। इसलिए सीबीआई को इस मामले की जांच का कोई अधिकार ही नहीं है। सीबीआई की पूरी कार्रवाई को निरस्त किया जाए।

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