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Dehradun News: एसटीएफ ने 86 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटें ब्लॉक की
Wed, 03 Jun 2026 07:50 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
Updated Wed, 03 Jun 2026 07:50 PM IST
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- नए उत्तराखंड जुआ कानून-2026 के तहत की गई कार्रवाई
माई सिटी रिपोर्टर
देहरादून। ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध गेमिंग के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 86 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। यह कार्रवाई राज्य में लागू नए उत्तराखंड जुआ कानून-2026 के तहत की गई है।
एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि नए कानून के तहत ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट संचालित करने वालों को तीन से पांच वर्ष तक की जेल और दो से 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं अवैध जुआघर चलाने या उनके वित्तपोषण में शामिल पाए जाने पर पांच वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
कानून में पुलिस को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने या सट्टा लगाने वाले व्यक्तियों को उपनिरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) या उससे वरिष्ठ अधिकारी बिना वाॅरंट गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके अलावा दोबारा अपराध करने वालों के लिए सजा और जुर्माने को दोगुना करने का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि कि जुए और सट्टे से अर्जित कमाई से बनाई गई चल व अचल संपत्तियों को भी जब्त और कुर्क किया जा सकेगा। उत्तराखंड एसटीएफ ने अपील की है कि त्वरित कमाई के लालच में ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध गेमिंग ऐप्स के जाल में न फंसें। किसी भी संदिग्ध सट्टा वेबसाइट या ऐप की जानकारी तत्काल पुलिस को दें ताकि इस तरह के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
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माई सिटी रिपोर्टर
देहरादून। ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध गेमिंग के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 86 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। यह कार्रवाई राज्य में लागू नए उत्तराखंड जुआ कानून-2026 के तहत की गई है।
एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि नए कानून के तहत ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट संचालित करने वालों को तीन से पांच वर्ष तक की जेल और दो से 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं अवैध जुआघर चलाने या उनके वित्तपोषण में शामिल पाए जाने पर पांच वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
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कानून में पुलिस को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने या सट्टा लगाने वाले व्यक्तियों को उपनिरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) या उससे वरिष्ठ अधिकारी बिना वाॅरंट गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके अलावा दोबारा अपराध करने वालों के लिए सजा और जुर्माने को दोगुना करने का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि कि जुए और सट्टे से अर्जित कमाई से बनाई गई चल व अचल संपत्तियों को भी जब्त और कुर्क किया जा सकेगा। उत्तराखंड एसटीएफ ने अपील की है कि त्वरित कमाई के लालच में ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध गेमिंग ऐप्स के जाल में न फंसें। किसी भी संदिग्ध सट्टा वेबसाइट या ऐप की जानकारी तत्काल पुलिस को दें ताकि इस तरह के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
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