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जिलाधिकारी से 'नाराज' हुआ राज्य सूचना आयोग
अमर उजाला, देहरादून
Updated Tue, 08 Oct 2013 10:32 AM IST
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देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय में आरटीआई के पालन की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस सिलेसिले में राज्य सूचना आयोग ने जिलाधिकारी देहरादून को जमकर फटकार लगाई है।
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शासन से शिकायत
आयोग ने सूचना के अधिकार अधिनियम का पालन न करने पर न सिर्फ शासन से शिकायत भी की है। इसके साथ ही दून जिलाधिकारी कार्यालय में तुरंत ही लोक सूचना अधिकारी पद पर नियुक्ति का आदेश दिया गया है और अधिकारी से एक सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है।
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राज्य सूचना आयुक्त प्रभात डबराल ने राज्यपाल, मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि दून जिलाधिकारी कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी का पद रिक्त है। बार -बार के निर्देश के बाद भी दून जिलाधिकारी कार्यालय से सुनवाई में कोई उपस्थित नहीं हो रहा है और न ही कोई आख्या दी जा रही है।
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अपीलों का निस्तारण नहीं हो पा रहा
इससे आरटीआई अपीलों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। आयुक्त ने आरटीआई के खिलाफ बरती जा रही लापरवाही को निंदनीय करार दिया है। आयुक्त का कहना है कि इस बात की भी जानकारी मिली है कि अपीलीय अधिकारी खुद अपीलों का निस्तारण न कर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए अपीलों को निपटा रहे हैं।
यह अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है। लोक प्राधिकारी के रूप में देहरादून जिलाधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आयुक्त के मुताबिक आयोग के सामने जिलाधिकारी कार्यालय से संबंधित पांच अपील मिली पर एक भी अपील की न तो आख्या ही दी गई और न ही कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। यह सूचना के अधिकार अधिनियम की घोर अवहेलना है।
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