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यात्री से तय से अधिक किराया वसूली के मामले पर एसटीए ने सख्त कार्रवाई करते हुए परमिट तीन माह के लिए निलंबित कर दिया है। शुक्रवार को हुई एसटीए की बैठक में किराए का प्रकरण रखा गया। देहरादून के कांवली रोड निवासी केए पाल ने 30 सितंबर को बागेश्वर के लिए 7500 रुपये में टैक्सी बुक की थी। चालक ने तेल भरवाने के लिए तीन हजार रुपये लिए।
बागेश्वर पहुंचने के बाद 7500 रुपये और मांगे। इस पर पाल ने आपत्ति जताई तो चालक ने अभद्र व्यवहार किया। मजबूरी में पाल ने पैसा दे दिया। बाद में उन्होंने टैक्सी मालिक से फोन पर बात की लेकिन मालिक ने पैसा नहीं लौटाया। शिकायत पर एआरटीओ प्रवर्तन देहरादून ने वाहन स्वामी का नोटिस भेजा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया।
प्राधिकरण की बैठक में मामला रखा गया। एसटीए ने इसे गंभीरता से लिया। मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-86 में परमिटों के खिलाफ कार्रवाई के तहत एसटीए ने टैक्सी का परमिट तीन माह के लिए निलंबित कर दिया।