हरिद्वार: विवाहिता से गैंगरेप मामले में दो आरोपियों को दो साल बाद 20-20 साल की कैद
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दो साल पहले भोगपुर की विवाहिता से गैंगरेप के मामले में दो युवकों पर दोष सिद्ध हो गया है। अपर जिला जज ने दोनों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा उन पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर अभियुक्तों को सात सात साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल के मुताबिक मामला चार जुलाई, 2017 का है। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक विवाहिता लक्सर कस्बे से अपने गांव वापस लौट रही थी। आरोप है कि इसी बीच कोतवाली क्षेत्र के ही खानपुर ब्रह्मपुर गांव निवासी राहुल पुत्र पाल्लु और राहुल पुत्र शिव कुमार ने विवाहिता का सुल्तानपुर में अपहरण कर लिया था।
इसके बाद वह उसे निकट स्थित गांव के जंगल में ले गए। वहां दोनों ने महिला को जबरदस्ती शराब पिलाकर गैंगरेप किया। आरोपियों ने विवाहिता को घटना का जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
उसके बाद वे उसे भोगपुर छोड़कर फरार हो गए थे। महिला ने किसी तरह घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। महिला ने पति के साथ लक्सर कोतवाली पहुंच दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
विवाहिता के बयानों और मेडिकल के आधार पर घटना की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। यह मामला लक्सर के अपर जिला जज की कोर्ट में चल रहा था।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को विवाहिता के अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें अपहरण लिए 10 साल और दुष्कर्म के मामले में 20 साल कैद की सजा सुनाई।
यह दोनों सजाएं साथ चलेंगी। अपहरण और दुष्कर्म के मामले में क्रमश: पांच और 20 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक दोनों अभियुक्तों को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया है।