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देहरादून बोर्डिंग स्कूल गैंगरेप केस: तीन नाबालिग समेत नौ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

Thu, 15 Nov 2018 02:37 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 15 Nov 2018 02:37 PM IST
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Sexual assault in dehradun Boarding schools case police file charge sheet
court - फोटो : अमर उजाला

बोर्डिंग स्कूल सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। तीन नाबालिग छात्रों के खिलाफ पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड में और एक बालिग छात्र समेत छह आरोपियों के खिलाफ विशेष पोक्सो न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है।

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चारों छात्रों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म और निदेशक समेत पांचों (प्रबंधन के सदस्य) के विरुद्ध आपराधिक षडयंत्र, साक्ष्य छुपाने, एक राय होकर अपराध करने, अपराधियों को शरण देना और जबरन गर्भपात कराने का आरोप है। दोनों जगह चार्जशीट स्वीकार कर ली गई है।  
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नौवीं कक्षा की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था

गौरतलब है कि बीते 16 सितंबर को पुलिस ने ‘अमर उजाला’ की सूचना पर भाऊवाला स्थित एक बोर्डिंग स्कूल में छापा मारा था। सूचना था कि यहां नौवीं कक्षा की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। प्राथमिक जांच में ही सूचना की पुष्टि हुई और पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में आया था कि यहां न सिर्फ छात्रा से दुष्कर्म हुआ बल्कि प्रबंधन के लोगों ने मामले को दबाने का भी भरसक प्रयास किया।

उन्होंने पीड़िता को डराया धमकाया और पुलिस के डर से आरोपी छात्रों को छुपा भी दिया। मामले में पुलिस ने स्कूल की निदेशक लता गुप्ता, प्रिंसिपल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, उसकी पत्नी और आया को भी गिरफ्तार कर लिया। छात्रों में से चार तीन छात्र नाबालिग थे, जबकि सर्वजीत नाम का छात्र बालिग निकला। इस मामले में नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड ने बाल सुधार गृह भेज दिया था, जबकि सभी छह वयस्क आरोपियों को पोक्सो कोर्ट ने सुद्धोवाला जेल भेज दिया था। 
पुलिस ने बृहस्पतिवार को मामले में 59वें दिन न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। एसओ सहसपुर नरेश सिंह राठौर ने बताया कि तीनों नाबालिगों के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में सामूहिक दुष्कर्म व पोक्सो का आरोपपत्र दाखिल किया गया है। बोर्ड ने आरोपपत्र को स्वीकार भी कर लिया है। जबकि, प्रबंधन के सदस्यों और बालिग छात्र के खिलाफ पोक्सो कोर्ट में आईपीसी की धारा 120बी(आपराधिक षडयंत्र), 212(आरोपियों को आश्रय देना), 201(साक्ष्य छुपाना), 34(एक राय होकर अपराध करना) और 313(जबरन गर्भपात कराना) धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया गया है। 

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