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उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाले के दो आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र किए स्वीकार

Wed, 22 May 2019 08:18 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 22 May 2019 08:18 AM IST
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Scholarship scam two accused Bail appeal approved in uttarakhand High court

हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में वली ग्रामोद्योग विकास संस्थान के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल और सचिव संजय बंसल के जमानत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर लिया है।

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छात्रवृत्ति घोटाले में निरीक्षक जवाहर लाल ने एक दिसंबर 2018 को धारा 420, 120 बी व 408 में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि एसआईटी की ओर से हुई जांच में पाया गया था कि कई स्ववित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों ने अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्र-छात्राओं को अवैध रूप से छात्रवृत्ति बांटी।
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कुछ ने छात्रवृत्ति लाभार्थियों को नहीं दी और यह धनराशि खुद हड़प ली। इस प्रकरण में आरोपी बनाए गए प्रदीप अग्रवाल और संजय बंसल के जमानत प्रार्थना पत्र निचली अदालत से खारिज हो गए थे। इसके बाद इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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