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छात्रवृत्ति घोटाला: गीताराम नौटियाल पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
Fri, 18 Oct 2019 08:36 AM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाल, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाल, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Fri, 18 Oct 2019 08:36 AM IST
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हाईकोर्ट ने समाज कल्याण के 500 करोड़ से अधिक के छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी गीता राम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस घोटाले को गंभीर अपराध माना है। अब एसआईटी कभी भी नौटियाल को गिरफ्तार कर सकती है।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में निर्णय को सुरक्षित रख लिया गया था। समाज कल्याण विभाग में संयुक्त निदेशक पद पर कार्यरत गीता राम नौटियाल पर समाज कल्याण अधिकारी रहते घोटाले में शामिल होने का आरोप है।
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इस मामले में गठित एसआईटी गीताराम नौटियाल के खिलाफ जांच कर रही है। एसआईटी ने कोर्ट में मामले की गोपनीय रिपोर्ट भी पेश की थी। इसमें नौटियाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे।
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एसआईटी की ओर से कहा गया था कि नौटियाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार लोकेशन बदल रहे हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।
गीताराम नौटियाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों अदालतों ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इस बीच एसआईटी ने गीताराम नौटियाल पर मुकदमा दर्ज किया। गीताराम नौटियाल इसे उत्पीड़न बताते हुए एससी-एसटी आयोग गए।
आयोग ने गीताराम नौटियाल पर कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए। आयोग के इस आदेश को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आयोग की ओर से गिरफ्तारी पर रोक के आदेश को निरस्त कर दिया था और नौटियाल पर जुर्माना भी लगाया था।