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साहनी आत्महत्या प्रकरण : पुलिस ने गुप्ता के घर जाकर की जांच, सीसीटीवी की डीवीआर ली कब्जे में
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बिल्डर बाबा साहनी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी अजय गुप्ता के डालनवाला स्थित मकान में पुलिस ने जांच पड़ताल की। यहां से सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर को कब्जे में लिया गया है। इसके अलावा वहां मौजूद कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। बता दें कि पुलिस ने पिछले दिनों इस मुकदमे में धोखाधड़ी और जबरन वसूली के लिए डराने धमकाने की धाराएं जोड़ी थीं। बताया जा रहा है कि साहनी से सुलह समझौतों के लिए कई दौर की बैठकें डालनवाला स्थित इसी मकान में हुई थी।
गत 24 मई को बिल्डर सतेंद्र साहनी उर्फ बाबा साहनी ने सहस्रधारा रोड स्थित एक अपार्टमेंट के आठवें फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उनके पास से मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने सहारनपुर के गुप्ता बंधुओं में एक अजय गुप्ता और उसके बहनोई अनिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था। आरोप था कि अनिल गुप्ता ने साहनी के साथ साझेदारी की और अजय गुप्ता इसमें दखलअंदाजी कर रिहायशी प्रोजेक्ट को हथियाना चाहता था। आरोप ये भी थे कि गुप्ता ने साहनी को कई बार धमकाया और उनके खिलाफ सहारनपुर में पुलिस को शिकायत की। बताया जा रहा है कि साहनी के साथ अजय गुप्ता और उनके बिचौलियों ने डालनवाला स्थित गुप्ता के मकान पर भी बैठकें की थीं।
जांच के इसी क्रम में राजपुर थाने के एसआई सुमेर सिंह (मुकदमे के विवेचना अधिकारी) अपनी टीम के साथ गुप्ता के मकान पर पहुंचे थे। यहां पहले कर्मचारियों से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गई। पुलिस ने वहां से डीवीआर भी कब्जे में लिया है। बता दें कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अजय गुप्ता के साथ दो लोगों की बातचीत की दो ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थीं। इनमें एक बिचौलिया की थी। जबकि, एक उस जमीन के मालिक की थी जिस पर प्रोजेक्ट बन रहा है।
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अब तीन जून को होगी गुप्ता की जमानत अर्जी पर सुनवाई
गौरतलब है कि निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी। इस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होनी थी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को इस पर रिपोर्ट दाखिल की और बताया कि इस मुकदमे में दो अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गईं हैं। ऐसे में इन धाराओं में पुलिस को पहले न्यायिक अभिरक्षा की मांग करनी है। न्यायिक अभिरक्षा के प्रार्थनापत्र पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक जून को सुनवाई होनी है। पुलिस के इन तर्कों के आधार पर जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अब तीन जून को सुनवाई का दिन मुकर्रर किया है।
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गत 24 मई को बिल्डर सतेंद्र साहनी उर्फ बाबा साहनी ने सहस्रधारा रोड स्थित एक अपार्टमेंट के आठवें फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उनके पास से मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने सहारनपुर के गुप्ता बंधुओं में एक अजय गुप्ता और उसके बहनोई अनिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था। आरोप था कि अनिल गुप्ता ने साहनी के साथ साझेदारी की और अजय गुप्ता इसमें दखलअंदाजी कर रिहायशी प्रोजेक्ट को हथियाना चाहता था। आरोप ये भी थे कि गुप्ता ने साहनी को कई बार धमकाया और उनके खिलाफ सहारनपुर में पुलिस को शिकायत की। बताया जा रहा है कि साहनी के साथ अजय गुप्ता और उनके बिचौलियों ने डालनवाला स्थित गुप्ता के मकान पर भी बैठकें की थीं।
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जांच के इसी क्रम में राजपुर थाने के एसआई सुमेर सिंह (मुकदमे के विवेचना अधिकारी) अपनी टीम के साथ गुप्ता के मकान पर पहुंचे थे। यहां पहले कर्मचारियों से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गई। पुलिस ने वहां से डीवीआर भी कब्जे में लिया है। बता दें कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अजय गुप्ता के साथ दो लोगों की बातचीत की दो ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थीं। इनमें एक बिचौलिया की थी। जबकि, एक उस जमीन के मालिक की थी जिस पर प्रोजेक्ट बन रहा है।
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अब तीन जून को होगी गुप्ता की जमानत अर्जी पर सुनवाई
गौरतलब है कि निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी। इस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होनी थी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को इस पर रिपोर्ट दाखिल की और बताया कि इस मुकदमे में दो अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गईं हैं। ऐसे में इन धाराओं में पुलिस को पहले न्यायिक अभिरक्षा की मांग करनी है। न्यायिक अभिरक्षा के प्रार्थनापत्र पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक जून को सुनवाई होनी है। पुलिस के इन तर्कों के आधार पर जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अब तीन जून को सुनवाई का दिन मुकर्रर किया है।