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नए साल से बदल जाएंगे बिजली कनेक्शन के नियम

Sun, 15 Dec 2019 02:03 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 15 Dec 2019 02:03 AM IST
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Rules of electricity connection will be changed from new year
देहरादून। नए साल से राज्य में बिजली कनेक्शन लेने से लेकर मीटर लगाने आदि के तमाम नियम बदल जाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग नया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड लागू करने जा रहा है। इसके लिए कवायद लगभग पूरी हो चुकी है। संभवत: जनवरी या नए बिजली टैरिफ लागू होने के दौरान अप्रैल से नए सप्लाई कोड को लागू किया जाएगा।
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विद्युत नियामक आयोग की ओर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत बिजली के कनेक्शन लेने से लेकर बिलिंग, मीटर लगाने, जुर्माने आदि की तमाम व्यवस्थाएं और नियम बनाए हैं। फिलहाल राज्य में 2007 का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड चल रहा है, लेकिन 12 साल पुराने तमाम नियमों में अब बदलाव की तैयारी हो चुकी है। इसके लिए विद्युत नियामक आयोग ने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। फिलहाल इस पर जनसुनवाई चल रही है। अभी तक दो सुनवाई पूरी हो चुकी हैं। जनसुनवाई में आई आपत्तियों पर निस्तारण के बाद संशोधन कर इसका अंतिम ड्राप्ट तैयार बनेगा। फिर गजट नोटिफिकेशन जारी कर नए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।
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जनवरी या अप्रैल में हो सकता है लागू
प्रदेश में नया इलेक्ट्रिीसिटी एक्ट जनवरी 2020 या नए विद्युत टैरिफ लागू करते समय अप्रैल से लागू हो सकता है। आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि नए सप्लाई कोड पर जनसुनवाई पूरी हो चुकी है। इसमें कई कनेक्शन लेने से लेकर मीटर बदलने, बिलिंग आदि में कई बदलाव किए जा रहे हैं।
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