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Dehradun News: नाबालिग से दुष्कर्म में सोनू को 20 साल का कठोर कारावास
Fri, 16 Oct 2026 07:31 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
Updated Fri, 16 Oct 2026 07:31 PM IST
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- सात गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने सुनाई सजा
- 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण की शिकायत पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
टैग..अदालत से
संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले निवासी सोनू (हाल निवासी सेलाकुई, जमनपुर) को विशेष फास्ट ट्रैक पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अब्दुल कय्यूम ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी को दंडित किया।
19 सितंबर 2024 को पीड़िता के पिता ने अपनी 14 वर्षीय बेटी के अपहरण की शिकायत पुलिस को दी थी। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। गवाहों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोष सिद्धि का फैसला सुनाया।
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- 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण की शिकायत पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
टैग..अदालत से
संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले निवासी सोनू (हाल निवासी सेलाकुई, जमनपुर) को विशेष फास्ट ट्रैक पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अब्दुल कय्यूम ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी को दंडित किया।
19 सितंबर 2024 को पीड़िता के पिता ने अपनी 14 वर्षीय बेटी के अपहरण की शिकायत पुलिस को दी थी। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। गवाहों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोष सिद्धि का फैसला सुनाया।
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