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उत्तराखंड: प्रॉपर्टी खरीदने के 30 दिन के भीतर होगा दाखिल खारिज, सेवा के अधिकार अधिनियम के दायरे में ये सेवाएं

Sat, 27 May 2023 12:23 PM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 27 May 2023 12:23 PM IST
सार

शहरी विकास विभाग की 24 सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में हैं। पालतू जानवर रखने का रजिस्ट्रेशन सात दिन, मोबाइल टावर के लिए एनओसी 15 दिन, सेप्टिक टैंक की सफाई सात दिन, डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की सेवा सात दिन, बर्थ सर्टिफिकेट व डेथ सर्टिफिकेट सात दिन करनी होगी।

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Right to Service Mutation Dakhil Kharij will be done within 30 days of buying the property Uttarakhand news
मीटिंग ( प्रतीकात्मक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अब प्रॉपर्टी खरीदने के 30 दिन के भीतर दाखिल खारिज हो जाएगा। शहरी विकास विभाग की नगर निकायों से जुड़ी 24 सेवाएं अब सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आ गई हैं। ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण 15 दिन, मृत पशुओं का निस्तारण दो दिन, आवारा पशुओं को पकड़ने का काम पांच दिन किया जाएगा।

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वहीं रोड कटिंग की अनुमति 15 दिन कानूनी वारिस आधार पर दुकानों के लाइसेंस का अंतरण 90 दिन, पालतू जानवर रखने का रजिस्ट्रेशन सात दिन, मोबाइल टावर के लिए एनओसी 15 दिन, सेप्टिक टैंक की सफाई सात दिन, डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की सेवा सात दिन, बर्थ सर्टिफिकेट व डेथ सर्टिफिकेट सात दिन करनी होगी।
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इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स का एसेसमेंट एक दिन, कुत्तों की वैक्सीनेशन और नसबंदी तीन दिन, नगरीय विकास सीमा में वृक्ष काटने की अनुमति 30 दिन, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस 15 दिन, सिनेमेटोग्राफ लाइसेंस 15 दिन, नवीनीकरण 15 दिन, वीडियो गेम पोर्टल के लिए लाइसेंस 15 दिन, डिस्कोथेक का लाइसेंस 15 दिन में देना होगा।

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