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उत्तराखंड: सीधी भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर तय, सामान्य श्रेणी के पदों पर मिली बड़ी राहत

Thu, 12 Sep 2019 08:49 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 12 Sep 2019 08:49 AM IST
सार

  • अनुसूचित जाति के पद को पहले स्थान से हटा कर छठे स्थान पर कर दिया।
  • रोस्टर में शुरुआती पांच पद सामान्य श्रेणी के लिए रखे गए हैं। 

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Reservation Roster in Government Jobs Fixed in uttarakhand
- फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

प्रदेश सरकार ने सीधी भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर नीति का निर्धारण कर दिया है। सभी वर्गों का प्रतिधिनित्व एवं समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तय किए गए नए रोस्टर में केंद्र सरकार की पैरिटी की तर्ज पर पहले स्थान से अनुसूचित जाति के पद को हटा कर छठे स्थान पर कर दिया गया है। रोस्टर में शुरुआती पांच पद सामान्य श्रेणी के लिए रखे गए हैं। 

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पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में रोस्टर नीति को मंजूरी दी गई थी, जिसका कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सतर्कता राधा रतूड़ी ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, प्रभारी सचिवों, विभाग व कार्यालय के अध्यक्षों, सभी जिलाधिकारियों को सीधी भर्ती के चयन में नई रोस्टर प्रक्रिया को लागू करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।  

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विभागों को ये हैं निर्देश

- सभी विभाग सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष रोस्टर पंजिका तैयार करेंगे।
- संवर्गीय रोस्टर बनाने के बाद क्षैतिज आरक्षण की गणना कर रोस्टर पंजिका तैयार होगी।
- नियुक्ति अधिकारी हर माह रोस्टर पंजिका में खाली पदों का कारण सहित ब्योरा भरेंगे।
- हर कार्यालय में एक नोडल अधिकारी होगा, जो शासन को 15 दिन में पदों की जानकारी देगा।
- क्षैतिज आरक्षण में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी वर्ग के सामान्य श्रेणी से चयन होगा, लेकिन उक्त रोस्टर क्रमांक को रिक्त रखा जाएगा और अगले चयन वर्ष में पुन: प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

रोस्टर में प्रत्यक्ष आरक्षण की ये होगी पदों की स्थिति

श्रेणी                                पद की स्थिति
सामान्य:                            (1,2,3,4,5,7,9,12,13,14,17,18,19,23,24...)
एससी (19 प्रतिशत):                (6,11,16,21,27...)
ओबीसी (14 प्रतिशत)-             (8,15,22,29...)
आर्थिक रूप से कमजोर (10 प्रतिशत):(10,20,30...)
एसटी (4 प्रतिशत):                        (25वां...)

रोस्टर में क्षैतिज आरक्षण की ये होगी पदों की स्थिति
श्रेणी                                            पद की स्थिति
उत्तराखंड महिला (30 प्रतिशत):    (4,7,10,14,17,20,24,27,30...)
भूतपूर्व सैनिक(5 प्रतिशत):    (21..)
दिव्यांगजन    (4 प्रतिशत):    (25..)
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (2 प्रतिशत):(51...)    

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नए रोस्टर के पक्ष में नहीं थे कैबिनेट मंत्री

कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य नए रोस्टर के पक्ष में नहीं थे। रोस्टर से पहला पद एससी के स्थान पर सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित किए जाने पर उन्हें एतराज था। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि कैबिनेट में पास रोस्टर का शासनादेश जारी न किया जाए।

उन्होंने कैबिनेट का निर्णय वापस लेने का भी अनुरोध किया था, लेकिन उत्तराखंड जनरल ओबीसी इम्प्लाइज एसोसिएशन नए रोस्टर का शासनादेश जारी करने की मांग कर रही थी। अपनी इस मांग को लेकर एसोसिएशन ने कैबिनेट मंत्रियों का दरवाजा भी खटखटाया था। कार्मिक विभाग से शासनादेश जारी हो जाने के बाद एसोसिएशन ने इसका स्वागत किया है और मुख्यमंत्री का आभार जताया है।

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