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मुख्यमंत्री आवास के किराए मामले को लेकर पूर्व सीएम कोश्यारी और बहुगुणा पहुंचे हाईकोर्ट  

Thu, 13 Jun 2019 08:36 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 13 Jun 2019 08:36 AM IST
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Reconsideration petition Filed in Uttarakhand High Court for government housing rent

पूर्व मुख्यमंत्रियों से छह माह में बाजार दर से बकाया किराया जमा कराने के हाईकोर्ट के आदेश को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और विजय बहुगुणा ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है।

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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने किराया तय करने से पहले उन्हें नोटिस नहीं दिया। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ बृहस्पतिवार को सुनवाई कर सकती है।
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हाईकोर्ट ने देहरादून की संस्था रूलक की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व में प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से छह माह के अंदर बाजार दर से बकाया किराया जमा कराने का आदेश पारित किया था। 

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कोर्ट ने सरकार को चार माह के भीतर बिजली, पानी, गनर, टेलीफोन, पेट्रोल सहित अन्य सभी खर्चों की गणना करके चार माह के भीतर वसूलने के भी आदेश दिए थे। कोर्ट ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के मामले में कहा था कि सरकार चाहे तो उनकी संपत्ति से किराया वसूल कर सकती है।

सरकार ने पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों पर 2.85 करोड़ रुपए की राशि बकाया होने की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। सरकार ने बताया था की पूर्व सीएम निशंक पर 40.95 लाख, बीसी खंडूरी पर 46.59 लाख, विजय बहुगुणा पर 37.50 लाख, भगत सिंह कोश्यारी पर 47.57 लाख, एनडी तिवारी पर 1.13 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। याची का कहना था कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार ने नियमविरुद्ध सुविधाएं दी हैं।

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