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रेरा ने शिकायतों में सुनाया फैसला, दिल्ली के बिल्डर से होगी 71 लाख की वसूली 

Wed, 29 Jan 2020 11:15 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Wed, 29 Jan 2020 11:15 PM IST
सार

  • रेरा ने तीन अलग अलग शिकायतों में सुनाया फैसला 
  • वर्ष 2015 में दून के एक प्रोजेक्ट में फ्लैट देने का किया था करार 

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real estate regulatory authority decision, 71 lakhs to be recovered from Delhi builder
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

रेरा (भू-संपदा नियामक प्राधिकरण) ने तीन अलग अलग मामलों में दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से 71 लाख रुपये की वसूली करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में रेरा की ओर से जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया है। शिकायत नीसू कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड भजनपुरा दिल्ली के खिलाफ की गई थी। पहली शिकायत नीलम सिंह और रामप्रकाश सिंह ने की थी।

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इन्होंने कंपनी के देहरादून स्थित एक प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने को करार किया था। इसके लिए उन्होंने कंपनी को 15 लाख रुपये अदा किए थे। लेकिन, कंपनी ने यहां न तो फ्लैट का निर्माण पूरा किया और न ही करार करने वालों को फ्लैट का कब्जा दिया। 
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ऐसे में अब इस मामले में रेरा ने दिसंबर 2019 तक इस राशि पर 10.45 फीसदी ब्याज सहित वसूली किए जाने के आदेश दिए हैं। इस हिसाब से कुल राशि करीब 23 लाख रुपये बैठती है। इसी क्रम में रुड़की निवासी शिल्पा सारस्वत ने भी करीब 15 लाख रुपये में कंपनी के साथ डील की थी, लेकिन कमोबेश कंपनी ने शिल्पा के साथ भी ऐसा ही किया। इस तरह इस मामले में भी कंपनी से करीब 23 लाख रुपये की वसूली की जाएगी। 
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इधर, रुड़की की ही रहने वाली पूनम गोयल ने भी नीसू कंस्ट्रक्शन के खिलाफ रेरा में शिकायत की थी। उन्होंने एक फ्लैट का सौदा लगभग 17 लाख रुपये में किया था। चूंकि, कंपनी ने फ्लैट का निर्माण ही नहीं किया तो उन्हें कब्जा भी नहीं दे पाया। इस तरह इस मामले में भी लगभग 25 लाख रुपये की वसूली के आदेश रेरा की ओर से जारी किए गए हैं। इनके अलावा सभी मामलों में 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) भी कंपनी के ऊपर लगाया गया है।

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