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नाबालिग को भगाकर ले गया, फिर किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 10 साल कारावास की सजा

Wed, 20 Dec 2017 03:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बागेश्वर
ब्यूरो/अमर उजाला, बागेश्वर Updated Wed, 20 Dec 2017 03:45 PM IST
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rape with minor girl in bageshwar uttarakhand
रेप - फोटो : demo

बागेश्वर में एक युवक नाबालिग लड़की को पहले भगाकर ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने युवक को धर दबोचा।

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मामले के अनुसार 20 दिसंबर 2016 को भगवत जनौटी नाबालिग लड़की को भगा कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के पिता की ओर से इस मामले की तहरीर पुलिस में दी गई। तहरीर मिलने पर झिरौली थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363/366/376 सहित पॉक्सो और एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया।
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यह मामला विशेष सत्र न्यायालय में चला। मामले के विवेचक पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने आरोप पत्र विशेष सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। ज‌िसके बाद विशेष सत्र न्यायाधीश एचएस बोनाल ने बलात्कार के मामले में आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा और 37 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 10 गवाह पेश किए गए। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश एचएस बोनाल ने अभियुक्त को 10 साल के कारावास और 37 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पीसी टम्टा ने की।

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