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Dehradun News: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले जीजा को 20 साल कठोर कैद

Thu, 09 Jan 2025 02:09 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jan 2025 02:09 AM IST
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Rape brother-in-law gets 20 years rigorous imprisonment
किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले सगे जीजा को स्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही जिला विधिक प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर दिलाने के निर्देश भी अदालत ने दिए हैं। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
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घटना के संबंध में 23 सितंबर 2023 को चकराता थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता कक्षा आठ में पढ़ती थी। न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता के छह भाई-बहन और हैं। वह इनमें पांचवें नंबर की है। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिए कि 15 जुलाई 2023 को घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे। उसके सिर में दर्द था तो वह घर पर ही रही।
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इसी दौरान उसका जीजा शराब पीकर घर में आया। उसने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह सब परिवार को बताने को कहा तो जीजा ने उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह पढ़ाई करने के लिए चकराता क्षेत्र में चली गई। वहां सितंबर में पीड़िता को उसका जीजा एक बार फिर मिला।
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राह चलते हुए जीजा ने उसके साथ छेड़खानी की। इस पर पीड़िता ने यह बात परिवार को बताने को कही तो उसने जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और बयानों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया।


नियत समय पर मुदकमे में चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में सात गवाह पेश किए गए। जबकि, बचाव की ओर से तीन गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई। स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी को बुधवार को सजा सुना दी।
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