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High Court: जेल में बंद दुष्कर्म के आरोपी को पीड़िता से शादी करने के लिए मिली जमानत, पढ़िए पूरा मामला

Sat, 12 Nov 2022 09:39 PM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल।
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल। Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 12 Nov 2022 09:39 PM IST
सार

रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी निवासी पीड़िता ने थाना प्रेमनगर देहरादून में तहरीर में कहा था कि वह देहरादून के एक इंस्टीट्यूट में डीफार्मा का कोर्स कर रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान जखोली ब्लाक रुद्रप्रयाग निवासी सरजीत कुमार से हुई। एक दिन सरजीत ने नशीली दवा पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
 

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Rape accused gets bail to marry victim High Court decision Uttarakhand news in hindi
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद आरोपी की ओर से पीड़िता से शादी करने के शपथ पत्र के आधार पर दो सप्ताह की जमानत मंजूर की है। आरोपी ने पीड़िता के साथ एक वर्ष पहले कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया गया था। पूर्व में निचली अदालत की ओर से उसकी जमानत खारिज की जा चुकी है।

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मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी निवासी पीड़िता ने थाना प्रेमनगर देहरादून में तहरीर में कहा था कि वह देहरादून के एक इंस्टीट्यूट में डीफार्मा का कोर्स कर रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान जखोली ब्लाक रुद्रप्रयाग निवासी सरजीत कुमार से हुई। 26 सितंबर 2021 को सरजीत ने उसके समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। अभिभावकों की रजामंदी से शादी की तिथि तय हो गई। 
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याचिका के अनुसार इसके बाद एक दिन सरजीत ने शीतल पेय में नशीली दवा मिलाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसकी वीडियो बनाकर किसी को न बताने की चेतावनी दी। बाद में वह शादी करने से मुकर गया तथा वीडियो के सापेक्ष रुपये की मांग करने लगा।

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सरजीत की ओर से हाईकोर्ट में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में कहा कि अब दोनों शादी के लिए राजी हो चुके हैं। आरोपी ने शादी तय होने का शपथपत्र भी दाखिल किया। इस आधार पर कोर्ट ने दो सप्ताह के लिए जमानत मंजूर की।

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