{"_id":"6303c7f76a26ce7afd664d74","slug":"rampur-tiraha-case-copy-of-case-transfer-order-summoned-in-nainital-high-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"रामपुर तिराहा कांड: केस ट्रांसफर आदेश की प्रति हाईकोर्ट में तलब, यूपी सरकार और सीबीआई से भी मांगा जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रामपुर तिराहा कांड: केस ट्रांसफर आदेश की प्रति हाईकोर्ट में तलब, यूपी सरकार और सीबीआई से भी मांगा जवाब
Mon, 22 Aug 2022 11:48 PM IST
अलका त्यागी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Mon, 22 Aug 2022 11:48 PM IST
सार
दालत ने जिला जज देहरादून के आदेश को चुनौती देने वाली इस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार, सीबीआई को जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा कांड के आरोपित तत्कालीन डीएम अनंत कुमार सिंह से संबंधित मामले को मुजफ्फरनगर कोर्ट में ट्रांसफर करने के मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
विज्ञापन
अदालत ने जिला जज देहरादून के आदेश को चुनौती देने वाली इस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार, सीबीआई को जवाब देने के निर्देश दिए हैं। केस स्थानांतरण करने से संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि कोर्ट में पेश करने के लिए भी कहा। अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी।
विज्ञापन
न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। राज्य आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में 22 आंदोलनकारियों की हत्या की गई, सात महिला आंदोलनकारियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म तथा 17 महिला आंदोलनकारियों के साथ छेड़खानी की गई। इससे जुड़े सात मामलों में सीबीआई ने मुजफ्फरनगर, जबकि पांच की देहरादून कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी।
विज्ञापन