फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   ramdev brother rambharat bail plea rejected.

रामदेव को झटका, भाई की जमानत याचिका खारिज

Fri, 12 Jun 2015 10:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार Updated Fri, 12 Jun 2015 10:33 AM IST
विज्ञापन
ramdev brother rambharat bail plea rejected.

27 मई को पतंजलि हर्बल फूड पार्क में हुई हिंसक झड़प के मुख्य आरोपी बाबा रामदेव के भाई रामभरत की जमानत जिला जज ने नामंजूर कर दी है।

विज्ञापन


एसआईटी की ओर से दो धाराएं बढ़ाने पर नौ जून को रामभरत के अधिवक्ता ने जिला जज से अपना पक्ष रखने के लिए एक दिन का समय और मांगा था। जिला जज ने इसे मंजूर करते हुए याचिका पर सुनवाई के लिए 11 जून की तारीख नियत की थी।

जमानत के लिए जाएंगे हाईकोर्ट
बृहस्पतिवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच जिरह हुई। कोर्ट ने दोपहर तक जमानत को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया। शाम होने पर जिला जज की अदालत ने रामभरत की जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन


अधिवक्ता उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि रामभरत की जमानत याचिका खारिज हो गई है। अब वह जमानत के लिए उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे।

यह है मामला
गौरतलब है कि 27 मई को हरिद्वार के पदार्था स्थित पतंजलि फूड पार्क के गेट पर ट्रक ऑपरेटरों और पतंजलि के बीच हिंसक झड़प हुई थी जिसमें ट्रक एसोसिएशन के एक व्यापारी नेता की मौत हो गई थई।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले में पुलिस ने बाबा रामदेव के भाई रामभरत को गिरफ्तार कर लिया था। रामभरत को सीसीटीवी कैमरों में घटनास्थल पर देखा गया था। एक अन्य वीडियो में बाबा रामदेव भी घटनास्थल पर दिखे थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed