उत्तराखंड: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 350 होटल व धर्मशाला संचालकों को जारी किया नोटिस
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी व चमोली ने दी कार्रवाई की चेतावनी
- व्यवस्थाएं नहीं करने पर होगी सील करने की कार्रवाई
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राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रावधानों के तहत नियमों का पालन नहीं करने वाले 350 होटल संचालकों को बोर्ड की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी की ओर से जारी किए गए नोटिस में होटल, धर्मशाला संचालकों को हिदायत दी गई है कि वे समय रहते सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के साथ ही जल प्रदूषण संशोधन की माकूल व्यवस्था करें।
यदि ऐसा नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संबंधित होटल या धर्मशालाओं को सील किया जा सकता है। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित पोखरियाल ने बताया कि जिन होटलों व धर्मशाला संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें से ज्यादातर देहरादून, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल व चमोली के हैं।
फिलहाल इनके संचालकोें को कुछ वक्त दिया गया है कि वे अपने अपने प्रतिष्ठानों में सीवरेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था कर लें। इसके बावजूद यदि संचालकों ने व्यवस्था नहीं की तो कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया है कि यह सुनिश्चित कराया जाए कि गंगा, यमुना समेत तमाम नदियों के किनारे स्थित होटल, धर्मशालाओं से निकलने वाला सीवरेज किसी भी सूरत में नदियों में प्रवाहित न होने पाए। प्राधिकरण के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए बोर्ड ने ऐसे राज्य भर में होटल व धर्मशाला संचालकों को नोटिस जारी करने के साथ ही कार्रवाई शुरू कर दी है।