{"_id":"61df1c3beb8fdb4d71418faf","slug":"political-parties-follow-the-rules-dehradun-news-drn4014918121","type":"story","status":"publish","title_hn":"राजनीतिक दल करें नियमों का पालन, पुलिस कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राजनीतिक दल करें नियमों का पालन, पुलिस कार्रवाई
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता और कोविड नियमों के पालन को लेकर गोष्ठी आयोजित की गई। सीओ ऋषिकेश डीसी ढौंडियाल सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से आचार सहित और कोविड नियमों के पालन की अपील की। वहीं पुलिसकर्मियों को नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
सीओ ऋषिकेश डीसी ढौंडियाल और रायवाला थानाध्यक्ष भुवन चंद्र पुजारी की उपस्थिति में थाना परिसर में गोष्ठी का आयोजन किया गया। सीओ डीसी ढौंडियाल राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि वे डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान आचार संहिता नियमों का पूरी तरह से पालन करें। उन्होंने कहा कि प्रचार के लिए पोस्टर, होर्डिंग और बैनर लगाने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। सीओ ने चौकी और बीट प्रभारियों को अपने क्षेत्र में रंजिश रखने वाले व्यक्तियों, पूर्व में चुनावी महौल बिगाड़ने का प्रयास करने वाले राजनीतिक दलों के कार्यकताओं, कच्ची शराब रखने वाले व्यक्तियों पर 107/116 के तहत पाबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिस्ट्रीशीटरों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। शराब तस्करों और वारंटियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी और चेकिंग अभियान को तेज किया जाए। थानाध्यक्ष भुवन चंद्र पुजारी ने कहा कि कहीं कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाते पाए जाते हैं तो उनपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।
विज्ञापन
सीओ ऋषिकेश डीसी ढौंडियाल और रायवाला थानाध्यक्ष भुवन चंद्र पुजारी की उपस्थिति में थाना परिसर में गोष्ठी का आयोजन किया गया। सीओ डीसी ढौंडियाल राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि वे डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान आचार संहिता नियमों का पूरी तरह से पालन करें। उन्होंने कहा कि प्रचार के लिए पोस्टर, होर्डिंग और बैनर लगाने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। सीओ ने चौकी और बीट प्रभारियों को अपने क्षेत्र में रंजिश रखने वाले व्यक्तियों, पूर्व में चुनावी महौल बिगाड़ने का प्रयास करने वाले राजनीतिक दलों के कार्यकताओं, कच्ची शराब रखने वाले व्यक्तियों पर 107/116 के तहत पाबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिस्ट्रीशीटरों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। शराब तस्करों और वारंटियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी और चेकिंग अभियान को तेज किया जाए। थानाध्यक्ष भुवन चंद्र पुजारी ने कहा कि कहीं कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाते पाए जाते हैं तो उनपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।
विज्ञापन