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पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम पर हाईकोर्ट की रोक
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Thu, 09 Oct 2014 02:46 PM IST
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हाईकोर्ट ने आगामी 19 अक्तूबर को पुलिस भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के परिणाम पर अंतरिम आदेश पारित कर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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एकलपीठ ने लगाई रोक
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बागेश्वर निवासी बलवंत सिंह कोरंगा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस विभाग में सिपाही भर्ती के लिए 19 अक्तूबर को लिखित परीक्षा होनी है।
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परीक्षा के नियमों में कई अनियमितताएं हैं। जारी विज्ञापन के तहत शारीरिक परीक्षा के बाद जिलेवार मेरिट बननी चाहिए थी, लेकिन शारीरिक परीक्षा के नंबर दिखाए बिना ही लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई जो नियम विरुद्ध है।
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याचिका में की जांच की मांग
याचिका में कहा गया कि पुलिस महकमा अपने चहेतों को लाभ पहुंचाना चाहती है। याची ने किसी स्वतंत्र एजेंसी से परीक्षा कराने और शारीरिक परीक्षा के अंक दिखाने की मांग की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने परीक्षा के परिणाम पर अंतरिम आदेश पारित कर रोक लगा दी है।