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उत्तराखंडः हाईकोर्ट में पायलट बाबा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 15 अप्रैल तक के लिए टली
Sat, 13 Apr 2019 09:24 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Sat, 13 Apr 2019 09:24 AM IST
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कोर्ट से बाहर आते पायलट बाबा
- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
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धोखाधड़ी के आरोप में जेल गए पायलट बाबा जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई 15 अप्रैल तक के लिए टल गई है। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने पायलट बाबा की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की नियत की है। पायलट बाबा एक धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद हैं।
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हाईकोर्ट ने पायलट बाबा की जमानत याचिका पर 12 अप्रैल को सुनवाई करना तय किया था। कोर्ट ने पायलट बाबा की ओर से 2010 में दर्ज प्राथमिकी की विवेचना कर रहे पुलिस अधिकारी को कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया था।
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हल्द्वानी में गौजाजाली के रहने वाले हरीश पाल ने ज्योलिकोट थाने में 25 नवंबर 2008 को एक प्राथमिकी दर्ज कर कहा था कि आइकवा इंटरनेशनल एजुकेशन ने तल्ला गेठिया में कंप्यूटर सेंटर संचालन के लिए उनको करीब 50 हजार रुपये देने का आश्वासन हिमांशु राय, पायलट बाबा, इशरत खान व अन्य ने दिया था। यह मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल की कोर्ट ने पहुंचा था और कोर्ट ने पायलट बाबा को जेल भेज दिया था।
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पायलट बाबा ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया था। जमानत याचिका में कहा था कि वह 6 दिसंबर 2006 से 4 जनवरी 2007 तक टोकियो में थे। हिमांशु राय ने उनकी सोसायटी के पंजीकरण करने के लिए 19 दिसंबर 2006 को फार्म खरीदा था और 20 दिसंबर को उनके फर्जी हस्ताक्षर करके 22 दिसंबर 2006 को सोसायटी का पंजीकरण करा दिया गया ।
2010 में रजिस्ट्रार चिट फंड सोसायटी में इसकी शिकायत की गई। रजिस्ट्रार ने 24 सितंबर 2010 हिमांशु राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश थानाध्यक्ष मुखानी को दिया। थानाध्यक्ष ने आगे कोई कार्यवाही नहीं की।