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Dehradun: रोडवेज कर्मचारियों की बढ़ सकती है पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत विभाग ने दिया सशर्त विकल्प
Fri, 17 Feb 2023 02:55 PM IST
रेनू सकलानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Fri, 17 Feb 2023 02:55 PM IST
सार
जो भी कर्मचारी एक सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए हैं या सेवारत हैं, वह वास्तविक वेतन पर अंशदान योगदान के लिए संयुक्त विकल्प पत्र भर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत उन्हें यह विकल्प दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पेंशन का पुराना बचा हुआ अंशदान जमा कराने और पेंशन पर निर्णय का फैसला ईपीएफओ पर निर्भर करेगा।
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पेंशन योजना
- फोटो : i stock
विस्तार
रोडवेज के रिटायर्ड व सेवारत कर्मचारियों की पेंशन बढ़ सकती है। पीएफ में उनका ज्यादा अंशदान जमा होगा, जिसके आधार पर यह बढ़ोतरी होगी। इसके लिए कर्मचारियों को सशर्त विकल्प दिया गया है। परिवहन निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने इस पर निगम प्रबंधन का आभार जताया है।
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परिवहन निगम के वित्त नियंत्रक की ओर से सभी निगमकर्मियों के लिए आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि जो भी कर्मचारी एक सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए हैं या सेवारत हैं, वह वास्तविक वेतन पर अंशदान योगदान के लिए संयुक्त विकल्प पत्र भर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत उन्हें यह विकल्प दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पेंशन का पुराना बचा हुआ अंशदान जमा कराने और पेंशन पर निर्णय का फैसला ईपीएफओ पर निर्भर करेगा।
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राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गोसाई और सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव सुरेश डंगवाल ने परिवहन निगम के एमडी रोहित मीणा से इस संबंध में वार्ता की थी। उन्होंने निगम की ओर से यह विकल्प देने पर आभार जताया।
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दिनेश गोसाईं के मुताबिक 2014 के बाद रिटायर या वर्तमान में सेवारत कर्मचारियों को संयुक्त फॉर्म भरकर निगम में जमा कराना होगा। निगम मुख्यालय इस फॉर्म को रीजनल फंड ऑफिस जीएमएस रोड में जमा कराएगा। इससे कर्मचारियों की पेंशन बढ़ने की आस जगी है। गौरतलब है कि परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारियों को काफी कम पेंशन मिलती है।