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Dehradun News: 31 तक स्वकर निर्धारण फॉर्म जमा न करने पर लगेगा चार गुना जुर्माना

Fri, 05 May 2023 01:54 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 05 May 2023 01:54 AM IST
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Penalty-four-times- not-submitting-self- assessment-form-till- 31st
हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए जिन लोगों ने अभी तक स्वकर निर्धारण फॉर्म नगर निगम में जमा नहीं किया है तो 31 मई तक कर दें। ऐसा न करने पर उन्हें चार गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। इसको लेकर नगर निगम ने चेतावनी जारी की है। हाउस टैक्स न भरने वालों की जांच कर उन्हें नोटिस देने की तैयारी है।
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नगर निगम में स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू है। इसके माध्यम से लोग अपनी संपत्ति के हाउस टैक्स का स्वयं निर्धारण कर निगम में जमा करा सकते हैं। वर्तमान में करीब एक लाख घरेलू और 15 हजार व्यावसायिक भवनों से स्वकर निर्धारण प्रणाली के तहत हाउस टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसी संपत्तियां है, जिनका टैक्स जमा नहीं होता। ऐसे लोगों के खिलाफ अब नगर निगम सख्त कार्रवाई की तैयारी में हैं।
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निगम ने 31 मई तक स्वकर निर्धारण फॉर्म जमा कर हाउस टैक्स की प्रक्रिया शुरू करने की लोगों से अपील की है। ऐसा न करने पर निगम के टैक्स इंस्पेक्टर मौके पर जाकर जांच करेंगे। जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं कराया होगा तो उन्हें नोटिस देकर चार जुर्माना वसूला जाएगा। कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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इंस्पेक्टर पीओएस मशीन से भी जमा कर पाएंगे हाउस टैक्स
निगम की ओर से सभी 12 टैक्स इंस्पेक्टरों को पीओएस मशीन उपलब्ध करा दी गई है। इसके माध्यम से वह फील्ड में जाकर हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके अलावा निगम 50 हजार से ऊपर के हाउस टैक्स बकायेदारों को जल्द बिल भेजना शुरू कर देगा। इसके लिए सूची तैयार की जाएगी।
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