{"_id":"624ca04dd4737a5d711c7ef6","slug":"orphan-children-will-get-five-percent-reservation-in-government-jobs-in-uttarakhand","type":"story","status":"publish","title_hn":"उत्तराखंड : अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा पांच प्रतिशत आरक्षण, शासनादेश जारी ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उत्तराखंड : अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा पांच प्रतिशत आरक्षण, शासनादेश जारी
Wed, 06 Apr 2022 04:18 AM IST
दुष्यंत शर्मा
आफताब अजमत, देहरादून
आफताब अजमत, देहरादून
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 06 Apr 2022 04:18 AM IST
सार
सभी सरकारी और अशासकीय नौकरियों में मिलेगा बच्चों को आरक्षण का लाभ। 2021 की नियमावली पर शासनादेश जारी, राज्य सरकार ने दिया था आदेश।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
राज्य सरकार ने कोरोना के दौर में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण का आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद नौकरियों में आरक्षण देने को लेकर भारी असमंजस था। अब शासन ने एक शासनादेश जारी कर इससे जुड़ीं सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया है।
विज्ञापन
सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु उनके जन्म के 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा असमंजस अनाथ बच्चों की जाति को लेकर था। चूंकि आदेश में कहा गया था कि वह अनाथ बच्चे, जिस श्रेणी के होंगे, उसी में उन्हें पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
विज्ञापन
लिहाजा, अब शासन ने स्पष्ट कर दिया कि अनाथ आश्रमों में रह रहे जिन बच्चों की जाति का पता नहीं चलेगा, उन्हें अनारक्षित वर्ग में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जिन बच्चों की जाति का पता होगा, उन्हें उनकी श्रेणी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी आदि में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। शासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के पदों पर कोई नहीं आता तो उन पदों को संबंधित श्रेणी में काउंट करते हुए भर दिया जाएगा।
विज्ञापन
समीक्षा अधिकारी भर्ती पर असमंजस दूर
शासन की ओर से सचिवालय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की सिफारिश (अधियाचन) उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। आयोग ने शासन से कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी मांगी थी। लिहाजा, अब साफ हो गया है कि सीधी भर्ती के पदों में आरक्षण का लाभ मिलेगा।